बिहार की जेलों में कैदियों से आमने-सामने की मुलाकात नहीं कर सकेंगे स्‍वजन, कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला

Bihar Government Decision बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों से आमने-सामने मुलाकात बंद कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उठाया गया कदम ई-प्रिजन सिस्टम से कैदियों से मुलाकात करने की रहेगी छूट

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 06:57 AM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 07:52 AM (IST)
बिहार की जेलों में कैदियों से आमने-सामने की मुलाकात नहीं कर सकेंगे स्‍वजन, कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला
बिहार की जेलों में बंद कैदियों से मुलाकात पर लगा प्रतिबंध। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, जागरण संवाददाता। Bihar Coronavirus Update News: बिहार में कोरोना का संक्रमण अब काफी तेजी से बढ़ने लगा है। लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते राज्‍य सरकार ने सख्‍ती बढ़ा दी है और कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कोरोना का संक्रमण बिहार की जेलों में नहीं पहुंचे इसके लिए वाहां भी कई बदलाव किए जा रहे हैं। जेल में नए कैदियों के भेजे जाने की व्‍यवस्‍था पहले ही बदल दी गई थी, अब जेल में बंद कैदियों से मुलाकात की व्‍यवस्‍था में भी बदलाव किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदर्श केंद्रीय कारा बेउर समेत प्रदेश की सभीजेलों में कैदियों से आमने-सामने मुलाकात पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

बंदियों की बाहरी व्‍यक्ति से मुलाकात अब संभव नहीं

बिहार की जेलों में किसी भी परिस्थिति में कैदी से बाहरी व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे। इस संबंध में कारा महानिरीक्षक की ओर से सभी जेलों को निर्देश दिया गया है। हालांकि, स्वजन को नेशनल प्रिजन इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर जाकर ई-मुलाकाती की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कैदी ऑनलाइन अनुमति लेंगे।

ई-प्रिजन सिस्‍टम से कर सकेंगे मुलाकात

बेउर जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि ई-प्रिजन सिस्टम से कैदियों से मुलाकात करने की छूट दी गई है। किसी भी कैदी के नजदीकी रिश्तेदार ई प्रिजन.एनआइसी.इन पर ई-मुलाकात क्लिक कर अपने मोबाइल नंबर के साथ आवेदन भर सकते हैं। उनके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे देना होगा। कैदियों को अपने परिजनों से जेल में रखे गए एसटीडी फोन से बात करने की इजाजत दी गई है।

कोरोना जांच के बाद ही नए कैदियों को प्रवेश

काराधीक्षक ने कहा कि नए कैदियों को कोरोना जांच के बाद ही प्रमाणपत्र दिखाने पर जेल में प्रवेश मिलेगा। बगैर मास्क व थर्मल स्क्रीनिंग के किसी को भी जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। कर्मचारियों को जेल के अंदर जाने पर शपथ पत्र भरकर देना होगा।

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