Bihar Crime: नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले को 20 वर्ष की जेल, कोर्ट ने बिहार सरकार को दे दिया ये आदेश

Bihar Crime News नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर वीडियो प्रसारित करने के मामले में एक अभियुक्त को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बिहार सरकार से पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Mukul Kumar Publish:Tue, 05 Mar 2024 03:33 PM (IST) Updated:Tue, 05 Mar 2024 03:33 PM (IST)
Bihar Crime: नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले को 20 वर्ष की जेल, कोर्ट ने बिहार सरकार को दे दिया ये आदेश
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

HighLights

  • अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
  • अकेला पाकर दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया

जागरण संवाददाता, पटना। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर वीडियो प्रसारित करने के मामले में पॉक्सो के विशेष जज कमलेश चंद्र मिश्रा की अदालत ने सोमवार को एक अभियुक्त को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

साथ ही, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बिहार सरकार से पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है। मामले का अभियुक्त रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के गोल्डी मोड़ शिव शक्ति निवासी सुमित कुमार है।

साल 2022 में दर्ज कराया गया था मामला

पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि रामकृष्णा नगर थाना में पीड़िता की मां ने 05 दिसंबर 2022 को मामला दर्ज कराया था। घटना के वक्त पीड़िता 12 वर्ष की थी। अभियुक्त ने पीड़िता को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया।

वीडियो को प्रसारित करने के नाम पर उसके धमकी देकर दुष्कर्म करता था। 24 दिसंबर 22 को अभियुक्त ने पीड़िता का वीडियो प्रसारित कर दिया। इसके बाद घटना की जानकारी पीड़िता की मां को हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात लोगों ने गवाही दी थी।

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