Bihar Assembly Elections: रोड शो में पांच से अधिक वाहनों को नहीं मिलेगी मंजूरी-जानें अन्य जरूरी बातें

पटना के डीएम ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान रोड शो में अधिकतम पांच वाहनों के कारवां की अनुमति दी जाएगी। नामांकन के समय अधिकतम दो वाहनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Tue, 08 Sep 2020 10:48 PM (IST) Updated:Tue, 08 Sep 2020 10:48 PM (IST)
Bihar Assembly Elections: रोड शो में पांच से अधिक वाहनों को नहीं मिलेगी मंजूरी-जानें अन्य जरूरी बातें
Bihar Assembly Elections: रोड शो में पांच से अधिक वाहनों को नहीं मिलेगी मंजूरी-जानें अन्य जरूरी बातें
पटना, जेएनएन। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में मंगलवार को जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डीएम ने इस दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। इस बैठक में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ले कई जरूरी फैसले लिए गए। 

मतदान केंद्रों को मतदान से एक दिन पूर्व किया जाएगा सैनिटाइज

डीएम ने बताया कि चुनाव के दौरान रोड शो में अधिकतम पांच वाहनों के कारवां की अनुमति दी जाएगी। नामांकन के समय अधिकतम दो वाहन की ही अनुमति होगी। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।

प्रस्तावक को मास्क पहनना होगा अनिवार्य 

अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों को मतदान से एक दिन पूर्व सैनिटाइज कराया जाएगा। डीएम ने कहा कि मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन एवं मतदान केंद्रों के बाहर दीवार लेखन का कार्य जल्द करा लिया जाए। 

पहचान के क्रम में मास्क होगा हटाना


मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता से संबंधित जानकारी और नक्सल, दियारा एवं टाल क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाए। बताया गया कि वोटरों को पहचान के क्रम में मास्क को आवश्यकतानुसार हटाना होगा।

एक ही मतदाता दूरी का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे


मतदान पदाधिकारी के सामने मात्र एक ही मतदाता दूरी का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान घर-घर जाकर अधिकतम पांच व्यक्ति ही लोगों से मिल सकते हैं। चुनावी सभा या रैली के लिए वैसे स्थल का चयन किया जाना है, जहां दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त जगह हो। ऐसे स्थल पर दूरी के मानक का अनुपालन करने हेतु गोल घेरा चिन्हित किया जाएगा।
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