आरा में सड़क दुर्घटना में 75 दिनों में 28 लोगों की की मौत, छह लोगों ने की मुआवजे की मांग

आरा में पिछले 45 दिनों में 28 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसमें मात्र छह मृतक के आश्रितों ने मुआवजे लिए आवेदन दिया है। 22 मृतक के आश्रितों ने अभी तक मुआवजे की मांग नहीं की है।

By Rahul KumarEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 04:41 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 04:41 PM (IST)
आरा में  सड़क दुर्घटना में 75 दिनों में 28 लोगों की की मौत, छह लोगों ने की मुआवजे की मांग
आरा में सड़क हादसे में 45 दिनों के अंदर 28 लोगों की मौत हो गई है। सांकेतिक तस्वीर

आरा, जागरण संवाददाता। भोजपुर जिले में 15 सितंबर से 30 नवंबर तक 28 लोगों की मौत हुई है। इसमें चार मृतक पीरो प्रखंड व दो मृतक आरा सदर के बताए गए हैं। इसमें मात्र छह मृतक के आश्रित मुआवजे लिए आवेदन किया है। शेष 22 मृतक के आश्रित अभी तक मुआवजे की मांग नहीं की है। परिवहन विभाग के नया नियमावली 15 सितंबर से प्रभावी है। इस बावत गत नवंबर के अंतिम सप्ताह में जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक की गई। नये नियम को पालन करने के लिए दिशा-निर्देशों को पालन करने व लोगों के जागरूक करने पर बल दिया गया। पहले आपदा प्रबंधन के माध्यम से एक से अधिक की मौत या घायल होने पर चार लाख मिलते थे।

नए नियम के अनुसार सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार तो मौत होने पर मृतक के आश्रित को पांच लाख रुपए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि  देने का प्रावधान तय किया गया है। नए नियम का उद्देश्य मृतक के परिजनों को बिना किसी भागदौड़ के मुआवजे की राशि प्रदान करनी है। बीमा रहित वाहनों से दुर्घटना की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक से मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वाहन मालिक द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में वाहन जब्त कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीमित वाहन से दुर्घटना की स्थिति में संबंधित बीमा कंपनी से मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

मुआवजा लेने के लिए यह करना होगा

सड़क दुर्घटना की सूचना स्थानीय थाने को अवश्य दें। दुर्घटना का एफआईआर दर्ज करावें। मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम प्रतिवेदन अस्पताल से प्राप्त करें। गंभीर रूप से घायल की स्थिति में स्थानीय सरकारी अस्पताल से इन्जूरी रिपोर्ट प्राप्त करें। स्थानीय जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क कर आवेदन जमा करें। अगर पता हो तो गाड़ी का नंबर एफआईआर में अवश्य दर्ज करें। आधार कार्ड, आवासीय पता संबंधित कागजात, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र अथवा आश्रित प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति, आवेदक के दो रंगीन फोटो होना जरुरी है।

अभी कर सकते हैं मैन्यूअल आवेदन

नए नियम के अनुसार मुआवजे के लिए आनलाइन आवेदन करना है। लेकिन अभी तक इसका पोर्टल नहीं बना है। इसलिए मृतक के स्वजन मैन्यूअल आवेदन एसडीएम को लिख सकते हैं। आवेदन के आधार पर एमवीआई मामले की जांच करती है। तत्पश्चात वह अनुमंडल पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे जिसके आधार पर एसडीएम के द्वारा मुआवजा देने की अनुशंसा की जाएगी। इस योजना में अनुमंडल पदाधिकारी अनुशंसा पदाधिकारी हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी सचिव और जिला पदाधिकारी अध्यक्ष सह स्वीकृति प्रदान पदाधिकारी हैं। स्वीकृति प्रदान होने के पश्चात राशि मृतक के परिजनों अथवा घायल के खाते में भेजी जाती है।

क्या कहते हैं जिला परिवहन अधिकारी

परिवहन अधिकारी चितरंजन प्रसाद ने कहा कि मुआवजा प्राप्त करने के नए नियमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि वह ओवर स्पीडिंग से बचें व ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। सड़क सुरक्षा के अन्य नियमों का भी बेहतर अनुपालन अवश्य करें। 

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