सरकारी व निजी विद्यालयों में पढ़ाने को प्रशिक्षित होना जरुरी

अब सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे। हालांकि यह आदेश 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Aug 2017 03:06 AM (IST) Updated:Sat, 19 Aug 2017 03:06 AM (IST)
सरकारी व निजी विद्यालयों में पढ़ाने को प्रशिक्षित होना जरुरी
सरकारी व निजी विद्यालयों में पढ़ाने को प्रशिक्षित होना जरुरी

नवादा। अब सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे। हालांकि यह आदेश 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। इसके पहले सरकारी व निजी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र भेजकर सूचित किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार सहजानंद ने बताया कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को अनिवार्य रुप से दूरस्थ शिक्षा मोड में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के माध्यम से 18 माह का डीएलएड कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कोर्स में पंजीकरण के लिए एसडब्ल्यूएवाइएएम (स्टडी वेबस ऑफ एक्टिव लर्निंग फोर यंग एसपाय¨रग माइंड) पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर सभी प्राचार्य अपने विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य 16 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा। इसके पूर्व एनओआइएस द्वारा सभी विद्यालयों के प्राचार्य को विद्यालय कोड एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। 2 अक्टूबर से पोर्टल पर डीएलएड कोर्स से संबंधित शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसका नामांकित शिक्षक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश के अनुसार 31 मार्च 2019 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना जरुरी है। प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 से पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सेवामुक्त करने हेतू कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सरकारी व निजी विद्यालयों में लागू होगा।

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