अकबरपुर थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा
लोक शिकायत से जुड़े मामले में गैर हाजिर रहने और प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर अकबरपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
लोक शिकायत से जुड़े मामले में गैर हाजिर रहने और प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर अकबरपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। बुधवार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी ने प्राप्त परिवाद का निपटारा करते हुए एसपी व जिलाधिकारी से इसकी अनुशंसा की है। साथ ही निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, पटना को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। थानाध्यक्ष पर लोक शिकायत के मामलों के प्रति उदासीनता, शिथिलता, कर्तव्यहीनता और असहयोग का आरोप है।
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क्या है मामला
- दरअसल, अकबरपुर थानाक्षेत्र के बालाबिगहा निवासी बिदु देवी ने अकबरपुर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इस मामले में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर महिला ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। जिसके आलोक में 23 जुलाई को नोटिस भेजकर प्रतिवेदन मांगी गई थी, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर दूसरा नोटिस 31 अगस्त को भेजा गया। पुन: तीसरा नोटिस 27 सितंबर को भेजा गया। बावजूद थानाध्यक्ष का कोई जवाब नहीं आया। वाद की कार्रवाई कुल पांच तिथियों में चली। लेकिन थानाध्यक्ष किसी भी तिथि में न तो उपस्थित हुए और न ही उनका कोई प्रतिनिधि। कोई प्रतिवेदन भी नहीं दिया गया। फलस्वरूप थानाध्यक्ष के असहयोग के कारण परिवाद का निपटारा नहीं हो सका। फलत: अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्रवाई की अनुशंसा की।