रसूक का शगल बनीं वाहनों की नंबर प्लेटें

नवादा। वाहनों की नंबर प्लेट भी अब रसूक का शगल बन गई है। अपना दबदबा दिखाने के लिए लोग मानक

By Edited By: Publish:Sun, 28 Aug 2016 08:28 PM (IST) Updated:Sun, 28 Aug 2016 08:28 PM (IST)
रसूक का शगल बनीं वाहनों की नंबर प्लेटें

नवादा। वाहनों की नंबर प्लेट भी अब रसूक का शगल बन गई है। अपना दबदबा दिखाने के लिए लोग मानकों की धज्जियां उड़ाकर मनमानी तरीके से नंबर प्लेट वाहनों में लगा रहे हैं। नंबर भी ऐसा लिखे जाते हैं जो पढने में स्पष्ट नहीं होता है। और उनके अर्थ दूसरा निकलता है। हादसे होने पर इनका पता भी नहीं चल पाता है। वहीं संबंधित विभागों के अफसर भी ऐसी नंबर प्लेट को देखकर भी अंजान बने रहते हैं। नंबर प्लेट का आकार व कैसा होगा इसके लिए नियमावली है। लेकिन स्थिति यह है कि नंबरों को ऐसा लिखा जा रहा है कि दूसरे अक्षर दिखाई दे रहे हैं।

झंडा लगाने व शब्द लिखने पर कार्रवाई का कोई एक्ट नहीं

-वाहनों पर झंडा लगाने या शब्द लिखने पर कार्यवाई करने के लिए मोटरयान अधिनियम में कोई एक्ट नहीं है। चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने पर केवल झंडे हटाए जाते है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश

-चोरी, डकैती, तस्करी और आतंकी घटनाओं में वाहनों के दूर उपयोग पर लगाम लगाने मकसद से केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001 में वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्णय लिया था। इसके लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन किया गया। राज्यों के रवैए के कारण यह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इस पर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लाई गई है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 तथा 2011 में पूरे देश में समयबद्ध ढंग से हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने और इस संबंध में कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया है।

वाहन चालकों का रहेगा पूरा व्यौरा

-हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के वक्त वाहन चालकों का पूरा विवरण लिया जाना था। नाम, पिता का नाम, पता, मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी, ब्लड ग्रुप के अलावा गाड़ी का इंजन नंबर, चेचिस नंबर, वाहन चालकों का अपराधिक रिकॉर्ड समेत पूरी जानकारी नेशनल डाटा वेश में उपलब्ध कराती। इससे कहीं से भी आसानी से आरटीओ के अधिकारी ट्रेस कर पाते। रिपिट से लगी नंबर प्लेट से ना तो हटा सकते हैं और ना ही दोबारा उपयोग हो सकता था।

ऐसी होती प्लेट

-क्रोमियम का होलोग्राम जिसमें चक्र की छवि।

-प्लेट पर काले रंग से नंबर उभरे।

-यूनिक सीरियल नंगर लेजर के माध्यम से अंकित।

-नंबर प्लेट में आईएनडी लिखा होता।

कैसे लिखे जाएं नंबर

-निजी वाहनों में सफेद प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखे जाएं। व्यावसायिक वाहनों में पीली प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखे जाएं। कार में एक लाईन में नंबर लिखे जाएं। अंग्रेजी के शब्द व गिनती लिखी जाएं। अगर आपके वाहन का नंबर एक है तो उससे पहले तीन शून्य जरूर लिखे हों, चार गिनती में नंबर लिखे जाएं। नंबर ऐसे लिखे हों कि आसानी से पढ़ा जा सके। नंबर प्लेट में नंबर के अलावा कोई शब्द नहीं लिखा जा सकता है।

कार्रवाई का प्रावधान

मोटरयान अधिनियम की धारा 177 में जुर्माने का प्रावधान है। 100 रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

हूटर, मल्टीटोन हॉर्न भी प्रतिबंधित

-केंद्रीय मोटरयान 1989 के नियम 119(1) के अंतर्गत किसी भी मोटर वाहन और ट्रैक्टर में मल्टी टोन हॉर्न नहीं लगा सकते। लगातार विभिन्न प्रकार की ध्वनि, कई तरह की तेज आवाज, अलार्मिंग ध्वनि प्रतिबंधित है। नियम 119(3) में कुड़ा गाड़ी-फा¨गग करने वाला वाहन, एंबुलेंस, पुलिस स्कार्ट, वरिष्ठ अधिकारी, अग्निशमन वाहन, मोटरवाहन विभाग के अधिकारी, जेसीबी व निर्माण में लगे वाहन कार्य के दौरान भी हूटर या सायरन का इस्तेमाल कर सकता है।

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