गबन आरोपी मुखिया को नहीं मिली जमानत

By Edited By: Publish:Fri, 22 Aug 2014 01:05 AM (IST) Updated:Fri, 22 Aug 2014 01:05 AM (IST)
गबन आरोपी मुखिया को नहीं मिली जमानत

जासं, नवादा : सरकारी राशि गबन के आरोपी मुखिया वासुदेव प्रसाद की जमानत अर्जी को न्यायिक दंडाधिकारी रंजीत प्रसाद ने खारिज कर दिया। जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गयी। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रोह प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार सिन्हा ने भट्ठा पंचायत की मुखिया तथा पंचायत सचिव नरेश प्रसाद सिन्हा के विरूद्व रोह थाना में काड संख्या 15/14 दर्ज कराया था। भादवि की धारा 406, 409, 420, 34 के तहत दर्ज प्राथमिकी कहा गया है कि आरोपी मुखिया तथा पंचायत सचिव नरेश प्रसाद सिन्हा ने मिलकर डीजल अनुदान की राशि को लाभार्थियों के बीच नही बांटा तथा जाली हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान बनाकर अनैला निवासी जगदीश माहतो, परमेश्वर यादव, सुरेश यादव, रास बिहारी यादव, किशुन माहतो, राजेश ठाकुर व समसुद्दीन के डीजल अनुदान की राशि का गबन कर लिया। यहां बता दें कि आरोपी मुखिया को पुलिस बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। मुखिया के अग्रिम जमानत आवेदन को जिला एवम सत्र न्यायाधीश की अदालत पूर्व में ही खारिज कर चुकी है। वही पंचायत सचिव नरेश प्रसाद सिन्हा अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है।

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