महिला चिकित्सक की जमानत अर्जी खारिज

नालंदा। डीजे कोर्ट में 24 जून को महिला चिकित्सक डा.उर्मिला सिन्हा की जमानत अर्जी दाखिल की गई

By Edited By: Publish:Thu, 30 Jun 2016 08:25 PM (IST) Updated:Thu, 30 Jun 2016 08:25 PM (IST)
महिला चिकित्सक की जमानत अर्जी खारिज

नालंदा। डीजे कोर्ट में 24 जून को महिला चिकित्सक डा.उर्मिला सिन्हा की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी की सुनवाई के लिए तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय को स्थानांतरित की गई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत खारिज कर दी। ज्ञात है कि पुरानी जेल स्थित बिहार क्लीनिक के निजी महिला चिकित्सक पर राज्य सचिव के निर्देशानुसार सिविल सर्जन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिले स्मार्ट कार्ड से बिना सर्जरी के राशि निकालने का मुकदमा बिहार थाना के तहत दर्ज किया था। इसी आरोप के तहत पुलिस ने चिकित्सक उर्मिला सिन्हा को 15 जून को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया था। परंतु स्वास्थ्य बिगड़ने से हास्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। जिसके उपरांत 20 जून को कोर्ट से न्यायिक हिरासत में लेना पड़ा था। 22 जून को सीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज कर दी गई थी।

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