उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने किया दावा खारिज

नालंदा । उपभोक्ता फोरम न्यायालय में परिवाद संख्या 1/2015 के तहत लहेरी थाना क्षेत्र के स्थानीय शिवपुर

By Edited By: Publish:Sat, 01 Aug 2015 01:02 AM (IST) Updated:Sat, 01 Aug 2015 01:02 AM (IST)
उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने किया दावा खारिज

नालंदा । उपभोक्ता फोरम न्यायालय में परिवाद संख्या 1/2015 के तहत लहेरी थाना क्षेत्र के स्थानीय शिवपुरी मुहल्ला निवासी रेणु कुमारी ने एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक बिहारशरीफ को विपक्षी करार करते हुए परिवाद दायर किया था। परिवाद के तहत परिवादी ने साढ़े तीन लाख रूपये विपक्षी से भुगतान लेने का दावा किया था। परिवादीनी के पति ने एक्सिस बैंक में खाता खोल रखा था, जिसमें दुर्घटना बीमा के डेविट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। साथ में भी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। आवेदिका ने इसी दुर्घटना बीमा की वसूली का दावा किया था। उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया।

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