मदरसा रज्जाकिया वक्फ की 11 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद, आदेश जारी

कुढऩी में वक्फ को देने के बाद भी कुछ जमीन बेचने व निजी नाम से जमाबंदी कराने के मामले में डीएम की कार्रवाई।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sun, 20 Jan 2019 05:40 PM (IST) Updated:Sun, 20 Jan 2019 06:28 PM (IST)
मदरसा रज्जाकिया वक्फ की 11 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद, आदेश जारी
मदरसा रज्जाकिया वक्फ की 11 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद, आदेश जारी

मुजफ्फरपुर, जेएनएन।  कुढऩी अंचल के मदरसा रज्जाकिया वक्फ की लगभग 11 एकड़ जमीन की जमाबंदी दूसरे के नाम से होने के मामले में कार्रवाई की गई है। डीएम मो. सोहैल के जमाबंदी रद करने के आदेश पर अपर समाहर्ता न्यायालय ने सुनवाई शुरू कर दी है।

1925 में वक्फ हुई थी जमीन

मदरसा कमेटी के सचिव अताउर रहमान के अनुसार मुरौल गांव की उक्त जमीन को हाजी महबूब अली ने वक्फ की थी। उनके निधन के बाद दामाद अब्दुल रज्जाक ने इस जमीन को 1954 में मदरसा रज्जाकिया नवीसा के नाम कर दी। मगर, 1964 के सर्वे में रज्जाक ने यह जमीन फिर अपने नाम करा दी।

 बाद में इसमें से अधिकांश जमीन कई लोगों को बेच दी गई। मामले की सूचना सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। बोर्ड ने डीएम से मामले में कार्रवाई का आग्रह किया। इसके बाद वक्फ की उक्त जमीन की जमाबंदी रद करने का आदेश दिया गया।

जमीन खाली करने का भी आदेश

वक्फ बोर्ड के आग्रह पर डीएम ने कब्जा किए लोगों को जमीन खाली करने का भी आदेश दिया था। एक दर्जन से अधिक लोगों को कब्जा मदरसा रज्जाकिया निस्वा को सौंपने को कहा गया था। मगर, अब तक ऐसा नहीं हो सका है। सचिव ने बताया कि एक सप्ताह में जमीन खाली कराए जाने का भरोसा दिलाया गया है।

कुढऩी सीओ ने भेजी विस्तृत रिपोर्ट

मामले में कुढऩी के सीओ रंभू ठाकुर की रिपोर्ट पर एसडीओ पश्चिमी जे. प्रियदर्शिनी व डीसीएलआर पश्चिमी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने अपर समाहर्ता डॉ. रंगनाथ चौधरी को संयुक्त रिपोर्ट भेजी है। इसमें छह जमाबंदी को रद करने का प्रस्ताव है। सभी पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई शुरू कर दी गई है।

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