मोतीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ की गिरफ्तारी पर रोक

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक हाईकोर्ट ने लगाई यह रोक। आरोपित मोतीपुर के तत्कालीन जमादार अमेरिका प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Thu, 16 May 2019 09:41 PM (IST) Updated:Thu, 16 May 2019 09:41 PM (IST)
मोतीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ की गिरफ्तारी पर रोक
मोतीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ की गिरफ्तारी पर रोक

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सरकारी आवासीय परिसर से शराब का धंधा करने के आरोपित मोतीपुर थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले के एक अन्य आरोपित मोतीपुर थाना के तत्कालीन जमादार अमेरिका प्रसाद को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत स्वीकृत होने के बाद विशेष न्यायालय उत्पाद एवं मद्यनिषेध में आत्मसमर्पण कर जमानत का बंधपत्र दाखिल कर वे रिहा हो चुके हैं। 

दोनों आरोपितों के घर की हो चुकी कुर्की

मामले के आइओ डीएसपी पूर्वी गौरव पांडेय की अर्जी पर विशेष न्यायालय दोनों के घरों की कुर्की का आदेश जारी किया था। इस आदेश के आलोक में पुलिस दोनों की घर की कुर्की कर चुकी है। डीएसपी पूर्वी गौरव पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

यह है मामला

इस साल 13 जनवरी को पटना से आई मद्य निषेध विभाग की टीम ने मोतीपुर थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष के सरकारी आवासीय परिसर में छापेमारी की थी। वहां जब्त शराब के भंडारण को पकड़ा था। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कोई प्रविष्टि थाने के रिकॉर्ड में सही नहीं पाई गई थी। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष, जमादार सहित अन्य के विरुद्ध मद्य निषेध विभाग के इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने मोतीपुर थाना में केस दर्ज कराया था। छापेमारी के समय से ही तत्कालीन थानाध्यक्ष व जमादार फरार हो गया था।  

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