Madhubani: आरडीडीई ने डीईओ कार्यालय के लिपिक मनीष कुमार मिश्र को किया निलंबित

Madhubani News निलंबन अवधि के लिए मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नरार निर्धारित। विभागीय कर्यवाही संचालन के लिए आरोप पत्र का गठन। संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी भी नियुक्त। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने आरोप पत्र का भी गठन कर दिया है।

By Murari KumarEdited By: Publish:Tue, 19 Jan 2021 04:57 PM (IST) Updated:Tue, 19 Jan 2021 04:57 PM (IST)
Madhubani: आरडीडीई ने डीईओ कार्यालय के लिपिक मनीष कुमार मिश्र को किया निलंबित
आरडीडीई ने डीईओ कार्यालय के लिपिक मनीष कुमार मिश्र को किया निलंबित

मधुबनी, जासं। दरभंगा प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी कार्यालय के स्थापना संभाग में पदस्थापित लिपिक मनीष कुमार मिश्र को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के लिए इनका मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नरार, मधुबनी निर्धारित किया गया है। लिपिक मनीष को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया गया है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने आरोप पत्र का भी गठन कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-स्थापना, मधुबनी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया है। आरडीडीई ने संचालन पदाधिकारी को आदेश दिया है कि विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर जांच रिपोर्ट 45 दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

इन आरोपोंं में की गई कार्रवाई 

 मधुबनी जिले स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय, खुटौना के लिपिक शंभू शरण ङ्क्षसह का सक्षम प्राधिकार से आदेश-निर्देश प्राप्त किए बिना ही अनियमित व अनधिकृत रुप से यूजर आइडी का गलत प्रयोग कर न्यू इंप्लाई आइडी का निर्माण करने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने, विभागीय निर्देश के प्रतिकूल कार्य करने, सरकारी कर्मचारी के विपरीत आचरण एवं बिहार सेवा संहिता का उल्लंघन करने आदि आरोपों में  क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी कार्यालय के स्थापना संभाग में पदस्थापित लिपिक मनीष कुमार मिश्र को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया है।

लिपिक के विरुद्ध गठित आरोप पत्र की मुख्य बातें 

प्लस टू उच्च विद्यालय, खुटौना के लिपिक शंभू शरण स‍िंह का बिना स्थानांतरण हुए उनके एलपीसी आउट करने में दोषी लिपिक रंजन कुमार के साथ मिलीभगत करने में लिपिक मनीष कुमार मिश्र भी समान रुप से दोषी है। मनीष कुमार मिश्र के द्वारा पूर्व में की गई षडयंत्रकारी प्रवृति पर पर्दा डालने के उद्देश्य से षडयंत्र कर विभाग की आंखों में धूल झोंककर  बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश एवं अनुमोदन से लिपिक शंभू शरण ङ्क्षसह का नया आइडी अपने यूजन आइडी से क्रिएट कर दिया जाना। यह धोखाधड़ी, छल प्रपंच एवं षडयंत्रकारी प्रवृत्ति है। कार्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व षडयंत्रकारी प्रवृति करते हुए कर्मियों को प्रताडि़त करना, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मेकर के रुप में यूजर आइडी का दुरुपयोग कर कार्य संपादन करना एवं वित्तीय अनियमितता की कुरचना करना। अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन विभागीय निर्देशों के आलोक में नहीं करना और विभाग को गुमराह करने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करना। प्लस टू उच्च विद्यालय, खुटौना के लिपिक शंभू शरण स‍िंह के साथ मिलीभगत कर छल, प्रपंच, धोखाधड़ी, षडयंत्र कर विभाग की आंख में धूल झोंकना और उनका व्यक्तिगत डाटा से एक न्यू इंप्लाई आइडी का निर्माण करना।  प्लस टू उच्च विद्यालय, खुटौना के लिपिक शंभू शरण स‍िंह  के नए आइडी में पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पता एवं फैमिली डिटेल को बदलकर षडयंत्रकारी प्रवृत्ति से एक नया आइडी क्रिएट कर गलत भुगतान की कुरचना का कार्य प्रवृत्ति प्रदर्शित करना।
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