Bihar Politics: लालू यादव के लिए आई बुरी खबर! RJD कैंडिडेट को अदालत से लगा बड़ा झटका

लालू यादव के लिए वैशाली से एक बुरी खबर आई है। वैशाली सीट से आरजेडी कैंडिडेट विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पिछले साल छह जुलाई को सीजेएम के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था।

By Arun Kumar Jha Edited By: Mohit Tripathi Publish:Fri, 26 Apr 2024 10:22 PM (IST) Updated:Fri, 26 Apr 2024 10:22 PM (IST)
Bihar Politics: लालू यादव के लिए आई बुरी खबर! RJD कैंडिडेट को अदालत से लगा बड़ा झटका
वैशाली से राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। (फाइल फोटो)

HighLights

  • बिना वैध दस्तावेज के जमीन रजिस्ट्री कराने व हथियार के बल पर कब्जा करने का आरोप
  • अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पंचम के कोर्ट के अग्रिम जमानत की अर्जी पर चल रही थी सुनवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजद प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पंचम आलोक कुमार पांडेय के कोर्ट ने खारिज कर दी है।

उन पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पिछले साल छह जुलाई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। यह सदर थाना में गोविंदपुरी बीबीगंज के अमिताभ कुमार गुप्ता ने दाखिल किया था।

इसमें काजीमोहम्मदपुर थाना के दामूचक निवासी ठाकुर राजकिशोर शर्मा, नयाटोला निवासी अन्नू शुक्ला व उनके पति विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, मुशहरी के तत्कालीन अंचलाधिकारी नागेंद्र कुमार व अंचल अमीन बालेश्वर राम को आरोपित बनाया था।

परिवाद की सुनवाई के बाद सीजेएम ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश सदर थानाध्यक्ष को दिया था। कोर्ट के आदेश के आलोक में सदर थानाध्यक्ष ने पिछले साल आठ अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी।

इस मामले के आरोपित विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की ओर से तीन अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस अर्जी को सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पंचम के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

बाउंड्री तोड़कर जमीन कब्जा करने का आरोप

परिवाद में अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा है कि बीबीगंज गोविंदपुरी एनएच- 28 के किनारे सेवा सदन के निकट उनकी एक कठ्ठा दस धूर पैतृक जमीन है।

आरोप लगाया कि बिना कोई वैध कागजात के ठाकुर राज किशोर शर्मा ने विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की मिलीभगत से इस जमीन को अन्नू शुक्ला को 25 अप्रैल 2006 को रजिस्ट्री कर दी।

अंचल से इस जमीन की मापी कराई गई तो दो कठ्ठा पांच धूर के बदले तीन कठ्ठा दस धूर जमीन की मापी करा ली गई।

एसडीओ कोर्ट से रोक के बाद जेसीबी से जमीन की दस फीट ऊंची बांउड्री को तोड़कर कब्जा कर लिया गया। वहां मिट्टी भराई करा कर शेड बना लिया गया।

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