Bihar Jamin Jamabandi: जमीन मालिकों को वंशावली के लिए नहीं लगानी होगी दौड़, बस करना होगा ये आसान काम

Bihar Land News बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को जमीन जमाबंदी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने वंशावली में देरी से पारिवारिक जमीन बंटवारे के लिए परेशान हो रहे लोगों की समस्या को देखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कुछ मामलों में नई जमाबंदी तैयार करने के लिए भी कहा है।

By Prem Shankar Mishra Edited By: Yogesh Sahu Publish:Mon, 04 Mar 2024 04:52 PM (IST) Updated:Mon, 04 Mar 2024 04:52 PM (IST)
Bihar Jamin Jamabandi: जमीन मालिकों को वंशावली के लिए नहीं लगानी होगी दौड़, बस करना होगा ये आसान काम
Bihar Jamin Jamabandi: जमीन मालिकों को वंशावली के लिए नहीं लगानी होगी दौड़, बस करना होगा ये आसान काम

HighLights

  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम को दिए निर्देश, मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का दिन तय
  • वंशावली में देरी से पारिवारिक बंटवारे में हो रही है लोगों को परेशानी
  • अलग-अलग जमाबंदी नहीं होने से जमीन की रजिस्ट्री हो गई है बंद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Land News : राज्य में जमाबंदीधारी द्वारा ही जमीन की बिक्री किए जाने का नियम लागू होने के बाद इसके निबंधन में कमी आई है। इसका मुख्य कारण है पारिवारिक जमीन का बंटवारा नहीं होना। इसके लिए वंशावली मुख्य दस्तावेज है।

वंशावली बनाए जाने के काम में तेजी लाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सरपंच और अंचल कार्यालय की भाग-दौड़ नहीं लगानी होगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने राज्य के सभी डीएम को पत्र भेजा है।

इसमें उन्होंने लिखा है कि पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकबा और लगान को अपडेट किया जाए। पारिवारिक बंटवारे के लिए वंशावली शिविर लगाकर शीघ्र तैयार किया जाए।

उन्होंने इसके लिए सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हलका मुख्यालय में इसका प्रचार-प्रसार कर शिविर का अयोजन कराने को कहा है। जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या बढ़ाने की बात भी कही है।

इसके अलावा पंचायत भवन, ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन आदि को हलका मुख्यालय के रूप में चिह्नित करते हुए शिविर का आयोजन कराया जाए।

पहले आओ-पहले पाओ का नियम लागू नहीं

सचिव ने पत्र में यह भी लिखा है कि फरिकानों के स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारानामा (शेड्यूल) प्राप्त होने पर सीओ की ओर से आनलाइन इसका दाखिल-खारिज कर नई जमाबंदी तैयार की जाएगी।

उन्होंने बंटवारानामा के आधार पर दाखिल-खारिज के आवेदन को फर्स्ट इन, आउट फर्स्ट (फीफो) यानी पहले आओ पहले पाओ नियम से बाहर रखा जाएगा। इसे प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाएगा।

छूटे खाता, खेसरा व रकबा के आवेदन के लिए भी शिविर

सचिव ने सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकबा और लगान को अपडेट करने के लिए भी शिविर में आवेदन लेने की बात कही है। साक्ष्य के साथ परिमार्जन के लिए आए आवेदन को स्वीकार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सचिव ने सार्वजनिक स्थलों को चिह्नित करते हुए सक्षम पदाधिकारी और कर्मचारी को यथाशीघ्र इस कार्य को कराने के लिए निर्देश देने को कहा है।

अपर समाहर्ता को जिम्मेदारी रहेगी कि वह सभी अंचल अधिकारी से इस कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए पाक्षिक रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं।

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