तत्कालीन एसडीओ व डीएसपी सहित दस के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान, चार नवंबर को उपस्थित होने का आदेश Muzaffarpur News

मारपीट तोडफ़ोड़ लूटपाट व अभद्र व्यवहार करने का आरोप। नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा कमरा मोहल्ला में घर में घुसकर मारपीट तोडफ़ोड़ लूटपाट व महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Thu, 19 Sep 2019 01:10 PM (IST) Updated:Thu, 19 Sep 2019 01:10 PM (IST)
तत्कालीन एसडीओ व डीएसपी सहित दस के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान, चार नवंबर को उपस्थित होने का आदेश Muzaffarpur News
तत्कालीन एसडीओ व डीएसपी सहित दस के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान, चार नवंबर को उपस्थित होने का आदेश Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके तिवारी के कोर्ट ने तत्कालीन एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार, डीएसपी पूर्वी आशीष आनंद व नगर थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सहित दस के विरुद्ध संज्ञान लिया है। इन सभी पर दो साल पहले नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा कमरा मोहल्ला में घर में घुसकर मारपीट, तोडफ़ोड़, लूटपाट व महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। इस संबंध में कमरा मोहल्ला की बिलकिस फातमा ने एक अगस्त 2017 को सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था।

अन्य आरोपितों में वार्ड-6 के पार्षद जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू, कमरा मोहल्ला के कर्नल हुसैन, आबिद असगर उर्फ तिब्बी, पक्कीसराय के इशरार हुसैन, चंदवारा के शहंशाह, जॉनी व सैयद मासूम अली शामिल है। सभी को चार नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कोर्ट ने सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।

परिवाद में यह लगाया था आरोप

अपने परिवाद में बिलकिस फातमा ने कहा है कि 21 जुलाई 2017 को वह अपने घर में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। अचानक सभी आरोपित उसके घर में घुस आया। सभी घर में तोडफ़ोड़ करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया। उसके गले से सोने की चेन छीन लिया। उसके घर लगे एलसीडी टीवी व लैपटॉप को पटक कर फोड़ दिया गया।  

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