बालिका गृह यौन ¨हसा मामले में ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी खारिज

बालिका गृह यौन ¨हसा मामले में आरोपित ब्रजेश ठाकुर को तीन दिनों के रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी को विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रमेशपति तिवारी ने खारिज कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Jun 2018 08:15 PM (IST) Updated:Thu, 21 Jun 2018 08:15 PM (IST)
बालिका गृह यौन ¨हसा मामले में ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी खारिज
बालिका गृह यौन ¨हसा मामले में ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर। बालिका गृह यौन ¨हसा मामले में आरोपित ब्रजेश ठाकुर को तीन दिनों के रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी को विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रमेशपति तिवारी ने खारिज कर दिया है। यह पुलिस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि कोर्ट ने जेल में जाकर उससे पूछताछ की अनुमति दी है। कोर्ट ने इसके लिए जेल प्रशासन को भी एक पत्र भेजा है, जिसमें पूछताछ में पुलिस अधिकारी को सहयोग करने का आदेश दिया है।

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प लिस की लापरवाही से नहीं मिला रिमांड : तीन जून से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। इसके लिए 15 दिनों के अंदर ही विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी थी, लेकिन यह अर्जी इसके बाद कोर्ट में दाखिल की गई। हालांकि पुलिस की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि पीड़िता से पूछताछ, चिकित्सक की जांच रिपोर्ट व ईद की छुट्टी के कारण देरी हुई। कोर्ट ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब सिर्फ पूछताछ ही करनी है तो यह जेल में भी हो सकती है। इसके लिए जेल प्रशासन उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएगा। पुलिस जल्द से जल्द वहां जाकर पूछताछ कर सकती है।

ब्रजेश सहित सात की जमानत अर्जी हो चुकी खारिज : आरोपित ब्रजेश ठाकुर सहित सात की जमानत अर्जी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पिछले सप्ताह खारिज कर दी थी। जमानत अर्जी खारिज किए जाने वाले अन्य आरोपितों में मीनू देवी, इंदू देवी, मंजू देवी, किरण कुमारी, हेमा मसीह व चंदा देवी शामिल है।

31 मई को दर्ज हुई थी प्राथमिकी : बालिका गृह में यौन ¨हसा का मामला उजागर होने के बाद 31 मई को जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने महिला थाने में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बालिका गृह के संरक्षक ब्रजेश ठाकुर व सात महिलाओं को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए तीन जून को गिरफ्तार किया था। इनमें मीनू देवी, इंदू देवी, मंजू देवी, किरण कुमारी, हेमा मसीह, चंदा देवी व नेहा कुमारी के नाम शामिल हैं। ये महिलाएं बालिका गृह की कर्मचारी हैं। बाद में बालिकाओं की शिनाख्त पर बाल कल्याण समिति के सचिव विकास कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। जबकि जांच में पुलिस की ओर से आरोपित बनाए गए समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा फरार है।

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