Muzaffarpur Unlock 3.0: मुजफ्फरपुर में बाजार खुलने की समय सीमा में फिर से बदलाव, जानें नई गाइडलाइन

Muzaffarpur Unlock 3.0 मांस मछली व सब्जी को छोड़ अन्य सभी दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी। वश्यक वस्तुओं व सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रविवार को रहेंगे बंद।

By Murari KumarEdited By: Publish:Fri, 21 Aug 2020 10:33 PM (IST) Updated:Sat, 22 Aug 2020 07:03 AM (IST)
Muzaffarpur Unlock 3.0: मुजफ्फरपुर में बाजार खुलने की समय सीमा में फिर से बदलाव, जानें नई गाइडलाइन
Muzaffarpur Unlock 3.0: मुजफ्फरपुर में बाजार खुलने की समय सीमा में फिर से बदलाव, जानें नई गाइडलाइन

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर अनलॉक 3 के तहत जिले में बाजार खुलने की समय सीमा में फिर से एक बार बदलाव किया गया है। विभिन्न संगठनों की मांग के बाद सरकार के निर्देश के आलोक में डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार की शाम इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसे शनिवार से ही लागू किया जाएगा। इसके तहत सब्जी, मांस व मछली की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से 10 बजे सुबह तक खुलेंगी।

 बता दें कि इस समय सीमा में पहले फल की भी दुकानें भी शामिल थीं। अब इससे उन्हें मुक्त कर दिया गया है। वहीं दवा, अस्पताल, दूध, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट आदि अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शनिवार तक शाम के छह बजे तक खुलेंगे। डीएम ने कहा कि मांस, मछली व सब्जी को छोड़कर अन्य सभी सामान के दुकानदारों के लिए सुबह की समय सीमा समाप्त कर दी गई है।

 वे अपनी सुविधानुसार दुकान खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में शाम छह बजे तक दुकान बंद करनी होगी। इसी श्रेणी में किराना व फल की भी दुकानें शामिल हैं।  इसके साथ ही दवा, अस्पताल, दूध, होटल, रेस्टोरेंट व पेट्रोल पंप आदि अति आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान रविवार को पूर्णरूप से बंद रहेंगे। आकस्मिक परिस्थिति को छोड़कर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा व रिक्शा का परिचालन भी रविवार को बंद रहेगा।

यह आदेश 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने आदेश जारी कर डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस दौरान संक्रमण से बचाव को लेकर निर्धारित किए गए मापदंडों के तहत मास्क का इस्तेमाल व शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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