बालिका गृह यौन हिंसा : सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा की दो दिन बढ़ी सीबीआइ रिमांड अवधि

पिछले 13 दिनों से सीबीआइ के रिमांड पर है दिलीप वर्मा। तीसरी बार बढ़ी रिमांड की अवधि, पांच जनवरी को पेश करने का कोर्ट ने दिया आदेश।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Thu, 03 Jan 2019 07:30 PM (IST) Updated:Thu, 03 Jan 2019 07:30 PM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा : सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा की दो दिन बढ़ी सीबीआइ रिमांड अवधि
बालिका गृह यौन हिंसा : सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा की दो दिन बढ़ी सीबीआइ रिमांड अवधि

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में आरोपित सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा की सीबीआइ रिमांड दो दिन और बढ़ा दी गई है। वह पिछले 13 दिनों से पूछताछ के लिए सीबीआइ के रिमांड पर था। गुरुवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर सीबीआइ ने सदर अस्पताल में चिकित्सीय जांच कराकर उसे विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया।

 सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में एक अर्जी देकर रिमांड की अवधि दो दिन बढ़ाने की प्रार्थना की। सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने इसकी स्वीकृति दे दी। उसे पांच जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। उसी दिन ब्रजेश ठाकुर और अन्य आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी भी होगी। चार्जशीटेड आरोपितों को कोर्ट की ओर से पुलिस पेपर दिए जाएंगे।

तीसरी बार बढ़ी दिलीप वर्मा की रिमांड अवधि

आरोपित बनाए गए दिलीप वर्मा ने नाटकीय तरीके से 20 दिसंबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर किया था। तब कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अगले दिन सीबीआइ की अर्जी पर कोर्ट ने उसे पांच दिनों के रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 26 दिसंबर को उसे कोर्ट में सीबीआइ ने पेश किया और आठ दिन रिमांड अवधि विस्तार की अर्जी दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसकी स्वीकृति दे दी। गुरुवार को यह अवधि पूरी हुई और कोर्ट में उसे पेश किया गया।

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