मार्च क्लोजिंग: कोषागार में 25 के बाद बिल की नहीं हो सकेगी निकासी

अनुपूरक बजट में आवंटित राशि की ही इस तिथि तक होगी निकासी। बजट में आवंटित राशि के लिए 15 तक ही जमा करना होगा बिल।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sat, 09 Mar 2019 11:27 AM (IST) Updated:Sat, 09 Mar 2019 11:27 AM (IST)
मार्च क्लोजिंग: कोषागार में 25 के बाद बिल की नहीं हो सकेगी निकासी
मार्च क्लोजिंग: कोषागार में 25 के बाद बिल की नहीं हो सकेगी निकासी

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। कोषागार में 25 मार्च के बाद किसी बिल की निकासी नहीं होगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के आदेश के बाद जिला कोषागार कार्यालय ने सूचना जारी कर दी है। हालांकि कुछ बिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। विभागीय आदेश के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन के स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है।

   आदेश के अनुसार इस वर्ष अनुपूरक बजट से पूर्व आवंटित राशि का बिल 15 मार्च तक ही कोषागार में जमा किया जाएगा। वहीं अनुपूरक बजट में आवंटित राशि की निकासी के लिए 25 मार्च तक बिल जमा किए जा सकेंगे।

31 तक खर्च की जाने वाली राशि की ही करें निकासी

प्रधान सचिव के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक खर्च नहीं की जाने वाली राशि को जमा किया जाना है। वहीं व्यय नहीं हो पाने वाली अग्रिम राशि को 25 तक कोषागार में जमा करने को कहा गया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में बकाया व आकस्मिक बिल जमा किए जाते हैं। बिल की गहनता से जांच नहीं होने से अनियमित निकासी की आशंका रहती है। इसे देखते हुए निर्धारित समय तक बिल जमा किए जाएं।

इन बिलों पर लागू नहीं होगा नियम

विभागीय आदेश में कई बिलों पर यह नियम लागू नहीं होगा इसमें चुनाव, आपदा, न्यायालय के आदेश से जुड़े मामले, राज्यपाल, विधानमंडल, विधि व्यवस्था, जयघोष, सभी प्रकार के वेतन व पेंशन शामिल है। 

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