मुजफ्फरपुर: अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के आरोपित की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी

burning girl student alive अब इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को होगी। आरोपित मुकेश ने रिसीव कर लिया है पुलिस पेपर राजा राय ने नहीं किया अब तक रिसीव।

By Murari KumarEdited By: Publish:Mon, 16 Mar 2020 08:38 PM (IST) Updated:Mon, 16 Mar 2020 08:38 PM (IST)
मुजफ्फरपुर: अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के आरोपित की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी
मुजफ्फरपुर: अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के आरोपित की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के जेल में बंद आरोपित राजा राय की कोर्ट में पेशी नहीं कराई गई। इससे इस मामले की दौरा सुपुर्दगी की कानूनी प्रक्रिया पर सुनवाई नहीं हो सकी। सीजेएम कोर्ट ने इसके लिए अब 20 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। 

दो आरोपितों के विरुद्ध दाखिल है आरोप पत्र

इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपित राजा राय व मुकेश कुमार के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीजेएम कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया था। अब इस मामले में दौरा सुपुर्दगी की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है। एक आरोपित मुकेश कुमार ने पुलिस पेपर रिसीव कर लिया है जबकि  पेशी नहीं होने के कारण राजा राय ने रिसीव नहीं किया है। दौरा सुपुर्दगी से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी है। इस मामले में मुकेश को जमानत मिली हुई। वहीं राजा राय की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 

यह है मामला

सात जनवरी को अहियापुर में केरोसिन छिड़ककर एक छात्रा को जिंदा जला दिया गया। इस मामले में राजा राय व मुकेश कुमार को आरोपित बनाया गया। राजा राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि मुकेश कुमार ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। 

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