मधुबनी के लौकही में हिना नर्सिंग होम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

सिविल सर्जन द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि लौकही के आम लोगों द्वारा दिए गए परिवाद के आलोक में जिला संचारी रोग पदाधिकारी ने नर्सिंग होम की जांच कर 11 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट जमा की थी। इसमें बताया गया है कि नर्सिंग होम निबंधित नहीं है।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Thu, 18 Nov 2021 11:12 AM (IST) Updated:Thu, 18 Nov 2021 11:12 AM (IST)
मधुबनी के लौकही में हिना नर्सिंग होम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
सिविल सर्जन ने नर्सिंग होम संचालन पर रोक लगाते हुए जुर्माना का दिया आदेश।

मधुबनी, जासं। बेनीपट्‌टी के बाद अब जिले के लौकही स्थित नर्सिंग होम पर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह नर्सिंग होम मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। जिसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर सिविल सर्जन ने नर्सिेंग होम पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर इसके संचालन को बंद करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों ना नियमों की अवहेलना के आरोप में फर्जी तरीके से नर्सिंग होम संचालित करने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। सिविल सर्जन ने जिले के लौकही स्थित हिना नर्सिंग होम की जांच में पाई गई अनियमितता पर दोषी मानते हुए पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाते हुए नर्सिंग होम बंद करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में सिविल सर्जन डॉ. सुनील कुमार झा ने नर्सिंग होम के संचालक मो. जाकिर हुसैन को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है। 

सिविल सर्जन द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि लौकही के आम लोगों द्वारा दिए गए परिवाद के आलोक में जिला संचारी रोग पदाधिकारी ने नर्सिंग होम की जांच कर 11 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट जमा की थी। इसमें बताया गया है कि नर्सिंग होम निबंधित नहीं है। निरीक्षण के समय कोई भी एमबीबीएस चिकित्सक उपस्थित नहीं पाए गए। नर्सिंग होम से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। एएनएम, जीएनएम, पारामेडिकल स्टाफ कार्यरत नहीं पाया गया। किसी भी चिकित्सक एवं कर्मी का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं सहमती पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। नर्सिंग होम मानक स्तर का नहीं पाया गया। नर्सिंग होम में दो मरीज सिजेरियन ऑपरेशन वाले भर्ती पाए गए। बता दें कि दो दिन पूर्व बेनीपट्‌टी के दो नर्सिंग होम पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। ये दोनों नर्सिंग होम भी जांच में मानकों के विपरीत संचालित पाए गए जिसके बाद उन पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाते हुए उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया।

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