पूर्व उपमेयर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जताई आपत्ति

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By JagranEdited By: Publish:Sat, 14 Sep 2019 09:38 PM (IST) Updated:Sun, 15 Sep 2019 06:34 AM (IST)
पूर्व उपमेयर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जताई आपत्ति
पूर्व उपमेयर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जताई आपत्ति

संवाद सूत्र, मुंगेर: मुंगेर नगर निगम के पूर्व उपमेयर सुनील राय ने डीएम को आवेदन सौंप कर कहा कि मेरे विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटिग की प्रक्रिया में पार्षदों द्वारा पक्ष या विपक्ष में क्रॉस का मार्क का उपयोग किया जाएगा। क्रॉस मार्क के अलावा किसी पार्षद द्वारा अन्य मार्क लगाया जाता है तो उसे अवैध वोट माना जाएगा और उस वोट को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेरे विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपनाई गई वोटिग प्रक्रिया में 28 पार्षदों द्वारा सही का मार्क लगाया गया, जो राज निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में अवैध मानी जाती है। मात्र 4 पार्षद द्वारा क्रॉस का मार्क किया गया। जिससे उप मेयर सुनील राय पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उन्होंने मुंगेर जिला पदाधिकारी से मांग किया कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए नगर आयुक्त मुंगेर को आदेश दिया जाए। वही नगर आयुक्त श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार है। मेयर रुमाराज ने बताया कि बिहार निर्वाचन आयोग के जिस पत्रांक का जिक्र पूर्व उप मेयर द्वारा किया जा रहा है, उस पत्रांक को हाईकोर्ट ने बहुत पहले रद्द कर दिया है। इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, वह वैध है।

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