समय पर दफ्तर नहीं आने वाले कर्मियों पर डीएम ने कसा नकेल

मधुबनी। जिला अनुमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक के विभिन्न कार्यालयों के कर्मियों को अब दफ्तर पह

By JagranEdited By: Publish:Fri, 15 Jan 2021 11:40 PM (IST) Updated:Fri, 15 Jan 2021 11:40 PM (IST)
समय पर दफ्तर नहीं आने वाले कर्मियों पर डीएम ने कसा नकेल
समय पर दफ्तर नहीं आने वाले कर्मियों पर डीएम ने कसा नकेल

मधुबनी। जिला, अनुमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक के विभिन्न कार्यालयों के कर्मियों को अब दफ्तर पहुंचने के समय का सख्ती से पालन करना होगा। कतिपय कर्मियों के विलंब से दफ्तर पहुंचने की प्रवृति को नए जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने काफी गंभीरता से लिया है। निर्धारित समय पर दफ्तर नहीं आने वाले कर्मियों पर डीएम ने नकेल कस दिया है। जिस कारण अब अगर कोई कर्मी दफ्तर पहुंचने में निर्धारित समय का ख्याल नहीं रखेंगे, तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिला, अनुमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यालयों में पदस्थापित कतिपय कर्मियों के लेटलतीफी वाली प्रवृति पर लगाम लगाने के लिए डीएम ने कड़ा आदेश जारी किया है। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बीते 12 जनवरी को समाहरणालय के तीन शाखाओं का औचक निरीक्षण लगभग पौने ग्यारह बजे किया था। औचक निरीक्षण के दौरान जहां एक शाखा का मुख्य प्रवेश द्वार बंद मिला, वहीं एक अन्य शाखा में एक भी कर्मी उपस्थित नहीं मिले। इससे पूर्व भी नए जिलाधिकारी ने जिले का कमान संभालते ही कई प्रखंडों का भ्रमण कर कार्यालय की कार्य संस्कृति का जायजा लिया था। इस दौरान भी उन्होंने पाया कि कर्मी समय पर कार्यालय नहीं आते हैं। कर्मियों के इस रवैये को स्वस्थ परंपरा के प्रतिकूल एवं बिहार प्रकीर्ण नियमावली के नियम के विपरीत माना है। इसी स्थिति के मद्देनजर कर्मियों के निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नए डीएम को कड़ा आदेश जारी करना पड़ा है।

--------------- कार्यालय कर्मियों पर नियंत्रण रखना कार्यालय प्रधान का मुख्य दायित्व : जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल स्थित सभी कार्यालय प्रधान को सख्त आदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मी निर्धारित समय पर कार्यालय आएं और निर्धारित समय के बाद ही कार्यालय छोड़ें। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यालय कर्मी पर नियंत्रण रखना कार्यालय प्रधान का मुख्य दायित्व है। डीएम ने चेताया है कि अब यदि उनके द्वारा भविष्य में भ्रमण के क्रम में यदि कोई कर्मी अनुपस्थित पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने इस नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

----------------- कार्यालय कर्मियों पर नियंत्रण संबंधी नियमावली : डीएम ने ताजा फरमान में जिक्र किया है कि बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 के नियम-105 में उल्लेख है कि जिला मुख्यालय में जिला पदाधिकारी पर और मुफस्सिल व अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी पर यह देखने की जिम्मेवारी है कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिकों की उपस्थिति बही कार्यालय खुलने के नियत समय के 10 मिनट के भीतर कार्यालय प्रभारी राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष रख दी जाए। उस समय तक जिन लिपिकों ने उपस्थिति बही में हस्ताक्षर नहीं किया हो उन्हें वह चिह्नित करेंगे और इस बात का एक मासिक अभिलेख रखेंगे कि कौन-कौन लिपिक एक-एक महीने में कितने-कितने दिन विलंब से कार्यालय आए हैं। इस अभिलेख के आधार पर कार्यालय के किसी लिपिक का विलंब से उपस्थिति किसी एक माह में बिना समुचित कारण के तीन दिन से अधिक है, तो इस आशय की अभियुक्ति उनकी चारित्री में दर्ज कर दी जाए।

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