हर घर-नल का जल योजना को संशोधित मानक प्राक्कलन

जिला मुख्यालय स्थित डीआरडीए सभागार में शनिवार को एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Aug 2018 11:19 PM (IST) Updated:Sat, 18 Aug 2018 11:19 PM (IST)
हर घर-नल का जल योजना को संशोधित मानक प्राक्कलन
हर घर-नल का जल योजना को संशोधित मानक प्राक्कलन

मधुबनी। जिला मुख्यालय स्थित डीआरडीए सभागार में शनिवार को एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों तथा हर घर-नल का जल योजना से जुड़े कनीय अभियंताओं को गहन प्रशिक्षण दिया गया। बीडीओ, जेई एवं बीपीआरओ को विभाग द्वारा संशोधित मानक प्राक्कलन तथा मार्गदर्शिका के अनुसार हर घर-नल का जल योजना का क्रियान्वयन करने के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी मो. शोएब तथा पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार ने गहन प्रशिक्षण दिया। प्राक्कलित राशि में 20 प्रतिशत का इजाफा : प्रशिक्षण कार्यशाल में बीडीओ, जेई व बीपीआरओ को जनकरी दी गई कि हर घर-नल का जल योजना के कार्यान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराए गए संशोधित मानक प्राक्कलन को पंचायती राज विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिससे अब इस योजना का क्रियान्वयन संशोधित मानक प्राक्कलन के अनुसार ही किया जाएगा। पहले के तुलना में संशोधित मानक प्राक्कलन में प्राक्कलित राशि में 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। 200 घरों में वाटर सफ्लाई के लिए बनाए गए संशोधित मानक प्राक्कलन में प्राक्कलित राशि 18 लाख 05 हजार 500 रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि 225 घरों में जलापूर्ति के लिए बनाए गए संशोधित मानक प्राक्कलन में प्राक्कलित राशि 19 लाख 20 हजार 500 रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं 250 घरों में जलापूर्ति के लिए बनाए गए संशोधित मानक प्राक्कलन में प्राक्कलित राशि 20.28 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अब जलापूर्ति के लिए प्रति परिवार महज एक कनेक्शन : प्रशिक्षण कार्यशाला में जानकरी दी गई कि अब इस योजना के तहत प्रति लाभुक के घर में जलापूर्ति हेतु केवल एक ही कनेक्शन दिया जाएगा। जबकि पहले तीन कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान था। हर घर-नल का जल से संबंधित पूर्ण की गई योजनाओं के माध्यम से हो रहे जलापूर्ति में जलजमाव की शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। वहीं इस योजना के तहत वाटर टंकी रखने हेतु स्टील स्टेज को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। वहीं इस योजना के तहत 10 हजार लीटर क्षमता वाली आइएसआइ मार्का वाटर टंकी लगाने का प्रावधान संशोधित मानक प्राक्कलन में किया गया है। जबकि पहले पांच हजार लीटर क्षमता वाली वाटर टंकी लगाने का प्रावधान था। वहीं स्टेंड पोस्ट तथा बो¨रग से वाटर टंकी तक तथा वाटर टंकी से वाटर सफ्लाई तक जीआई पाइप से कनेक्शन को अनिवार्य कर दिया गया है। घर तक पक्की गली निर्माण में पेभर ब्लॉक को प्राथमिकता : जिला पंचायत राज पदाधिकारी मो. शोएब ने बताया कि घर तक पक्की गली के निर्माण में अब पीसीसी की बजाए पेभर ब्लॉक को प्राथमिकता दिया जाना है। पेभर ब्लॉक से निर्मित पक्की गली में जलजमाव की समस्या नहीं होगी। यह देखने में भी सुंदर लगेगा। इसके सामग्री का उपयोग जरूरत पड़ने पर दूसरे जगह भी किया जा सकता है। यह पानी को सोंखता है। हलंकि पेभर ब्लॉक से उसी गली का निर्माण किया जा सकता है, जहां केवल हल्के वाहनों की आवाजाही होती है। प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण 23 व 25 को : जिलास्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अब बीडीओ, जेई व बीपीआरओ द्वारा प्रखंड स्तर पर 23 अगस्त को वार्ड क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि 25 अगस्त को प्रखंड स्तर पर चयनित पलम्बर व कुशल कारीगर को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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