चुनाव कर्मियों के भत्ता भुगतान को दरों का निर्धारण

नगरपालिका आम चुनाव के तहत चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले मतदान कर्मियों, मतगणना कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, दंडाधिकारियोंआदि के भत्ता भुगतान के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने दरों का निर्धारण कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 26 Apr 2017 03:00 AM (IST) Updated:Wed, 26 Apr 2017 03:00 AM (IST)
चुनाव कर्मियों के भत्ता भुगतान को दरों का निर्धारण
चुनाव कर्मियों के भत्ता भुगतान को दरों का निर्धारण

मधुबनी। नगरपालिका आम चुनाव के तहत चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले मतदान कर्मियों, मतगणना कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, दंडाधिकारियोंआदि के भत्ता भुगतान के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने दरों का निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में निदेशक, नगरपालिका प्रशासन सह संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नाम पत्र जारी कर दिया है। नगरपालिका चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण, मतदान एवं मतगणना कार्य के लिए यात्रा भत्ता-दैनिक भत्ता का भुगतान इस निर्धारित दर पर किया जाना है।

भत्ता भुगतान के लिए निर्धारित दरें :

---- पीठासीन पदाधिकारी को 350 रुपये प्रतिदिन की दर से दो दिन प्रशिक्षण के लिए तथा एक दिन मतदान कार्य के लिए भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार पीठासीन पदाधिकारी को कुल 1050 रुपये भुगतान किया जाएगा।

---- प्रथम एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारी को 250 रुपये प्रतिदिन की दर से दो दिन प्रशिक्षण तथा एक दिन मतदान कार्य के लिए कुल 750 रुपये भुगतान किया जाएगा।

----- तृतीय मतदान पदाधिकारी को 150 रुपये प्रतिदिन की दर से दो दिन प्रशिक्षण तथा एक दिन मतदान कार्य के लिए कुल 450 रुपये भुगतान किया जाएगा।

---- सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं गश्ती दल दंडाधिकारी को एकमुश्त 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

---- सरकारी चालक को चुनाव कार्य हेतु 250 प्रतिदिन की दर से दो से तीन दिन तक के लिए भुगतान किया जाएगा।

----- मतगणना पर्यवेक्षक को 350 रुपये प्रतिदिन की दर से एक दिन प्रशिक्षण तथा एक दिन मतगणना के लिए कुल 700 रुपये भुगतान किया जाएगा।

----- मतगणना सहायक को 250 रुपये प्रतिदिन की दर से एक दिन प्रशिक्षण तथा एक दिन मतगणना के लिए कुल 500 रुपये भुगतान किया जाएगा।

----- मतगणना अनुसेवक को 150 रुपये प्रतिदिन की दर से एक दिन प्रशिक्षण तथा एक दिन मतगणना के लिए कुल 300 रुपये भुगतान किया जाएगा।

----- पुलिस निरीक्षक/ पुलिस अवर निरीक्षक को एक दिन प्रशिक्षण तथा दो या तीन दिन मतदान-मतगणना कार्य हेतु प्रतिदिन 350 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा।

---- सहायक अवर निरीक्षक/ सिपाही एवं हवलदार को एक दिन प्रशिक्षण तथा दो या तीन दिन मतदान-मतगणना कार्य हेतु प्रतिदिन 250 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा।

----- चौकीदार, दफादार, दलपति, गृहरक्षक, एनसीसी कैडेट, चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मी को एक दिन प्रशिक्षण तथा दो या तीन दिन मतदान-मतगणना कार्य हेतु प्रतिदिन 150 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा।

----- मतदान एवं मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों को भोजन-नास्ते की व्यवस्था हेतु 150 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहां ऐसा करना संभव नहीं हो वहां 150 रुपये की राशि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया जाएगा।

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