विवि प्रशासन ने शासीनिकाय की बैठक को बताया अवैध

मधेपुरा : बीएन मंडल विवि प्रशासन प्रशासन ने आरपीएम कॉलेज, तुनियाही, मधेपुरा के पांच जनवरी

By JagranEdited By: Publish:Tue, 05 Feb 2019 06:20 PM (IST) Updated:Tue, 05 Feb 2019 06:20 PM (IST)
विवि प्रशासन ने शासीनिकाय 
की बैठक को बताया अवैध
विवि प्रशासन ने शासीनिकाय की बैठक को बताया अवैध

मधेपुरा : बीएन मंडल विवि प्रशासन प्रशासन ने आरपीएम कॉलेज, तुनियाही, मधेपुरा के पांच जनवरी को हुई शासी निकाय की बैठक को अवैध बताया है। विवि के कुलसचिव ने चार फरवरी को प्रभारी प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है कि आपने शासी निकाय की बैठक में बिहार राज्य विवि अधिनियम, 1976 की धारा 60(1) एवं परिनियम 32 की कंडिका (3)(पअ) का उल्लंघन किया है। उक्त बैठक को नियम परिनियमानुसार वैद्य नहीं माना जा सकता है।

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क्या है नियम-परिनियम :

शासी निकाय की बैठक से पूर्व संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कुलपति से आदेश लेंगे। उसके बाद शिक्षाविद के चुनाव के बाद 21 दिनों के अंदर कुलपति से आदेश लेकर शासी निकाय की बैठक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक छह दिसम्बर, 2018 को शिक्षाविद का चुनाव किया गया। नियमानुसार 27 दिसम्बर तक कुलपति से अनुमति लेकर शासी निकाय की बैठक आयोजित किया जाना था।

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क्या कहते हैं पूर्व सचिव

महाविद्यालय के दानदाता सदस्य-सह-पूर्व सचिव सत्यजीत यादव ने बताया कि चार जनवरी को इस आशय का लिखित आवेदन विवि प्रशासन को दिया। इसके बाद उक्त बैठक को निरस्त किया गया। उन्होंने कहा कि उपरोक्त बैठक में ही शासी निकाय ने नियम परिनियम को ताक पर रखकर पूर्व प्रति-कुलपति डॉ. केके. मंडल को सचिव एवं टीपी कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य डॉ. केपी यादव को अध्यक्ष बनाया गया था। जिसे विवि प्रशासन ने निरस्त कर दिया है।

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