दोहरे हत्याकांड में दो लोगों को उम्रकैद

मधेपुरा। आपसी रंजिश में तीन वर्ष पूर्व दोहरे हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

By JagranEdited By: Publish:Thu, 27 Apr 2017 03:01 AM (IST) Updated:Thu, 27 Apr 2017 03:01 AM (IST)
दोहरे हत्याकांड में दो लोगों को उम्रकैद
दोहरे हत्याकांड में दो लोगों को उम्रकैद

मधेपुरा। आपसी रंजिश में तीन वर्ष पूर्व दोहरे हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत ने उदाकिशुनगंज थाना अंतर्गत लश्करी के मीना देवी, लक्ष्मी राम को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनो को 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला लोक अभियोजक जयनारायण पंडित ने बताया कि मामले में सुचीका बनी उदाकिशुनगंज लश्करी के सुनीता देवी ने मरने से पहले पुलिस के समक्ष दिये बयान में दोनों पर किरासन तेल छिड़ककर मारने का आरोप लगाया था। सूचक द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 23 जून 2014 को सुबह लश्करी गांव के संतोष राम की पत्नी संगीता देवी व उसकी दस माह की बच्ची घर पर थी। तभी दोनों अभियुक्त लक्ष्मी राम व मीना देवी घर में घुसकर दोनों के शरीर पर किरासन तेल फेंक कर आग लगा दिया। इस दौरान दोनों बुरी तरह से झुलस गई। लोगों ने समीप के प्राथमिकी स्वास्थ केन्द्र पर इलाज के लिए लाया लेकिन पहले बच्ची की मृत्यु हो गई बाद में सुचिका की मृत्यु हो गई। दोनों के बीच रास्ते का विवाद चल रहा था। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों का परीक्षण करवाया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद दोनो को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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