जिला मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी सभी दुकानें

मधेपुरा। लॉकडाउन चार में अब प्रखंड मुख्यालयों को छोड़कर जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 May 2020 11:54 PM (IST) Updated:Thu, 21 May 2020 06:08 AM (IST)
जिला मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी सभी दुकानें
जिला मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी सभी दुकानें

मधेपुरा। लॉकडाउन चार में अब प्रखंड मुख्यालयों को छोड़कर जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में अब सभी तरह की दुकानें खुल पाएंगी।

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के गृह सचिव ने इसके लिए आदेश जारी किए थे। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश एवं

गाइडलाइंस के अनुसार डीएम ने दुकानों को खोलने के लिए पत्र जारी कर दिया है। डीएम नवदीप शुक्ला द्वारा दुकानों के खुलने का समय व दिन निर्धारित किया गया है। अब सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसीलिए प्रखंड मुख्यालयों में लॉकडाउन चार से पहले खुल रही दुकानें ही खोली जा सकेगी। वहीं जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें तय शर्त कर साथ खुल पाएगी। जिला

मुख्यालय एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में रेडीमेड व कपड़े की दुकानें रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन दिन के 11 बजे से चार बजे तक खोली जा सकेगी। इसी क्षेत्र में अन्य सभी तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को दिन के 11 बजे से शाम चार बजे तक खोली जा सकेगी। इसके अलावा प्रत्येक दिन 11 से चार बजे तक इलेक्ट्रॉनिक दुकान, कंप्यूटर दुकाने खोली जा सकेगी। वही प्रत्येक दिन सुबह नौ बजे से लेकर दिन के तीन बजे तक ऑटोमोबाइल्स, टायर दुकान,भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें खुलेगी।

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