व्यस्क एड्स पीड़ितों को नहीं मिल रहा भरण-पोषण अनुदान

लखीसराय। एड्स पीड़ितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसको लेकर उसकी सहायता के लिए सरकार

By JagranEdited By: Publish:Mon, 15 Jan 2018 07:50 PM (IST) Updated:Mon, 15 Jan 2018 07:50 PM (IST)
व्यस्क एड्स पीड़ितों को नहीं मिल रहा भरण-पोषण अनुदान
व्यस्क एड्स पीड़ितों को नहीं मिल रहा भरण-पोषण अनुदान

लखीसराय। एड्स पीड़ितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसको लेकर उसकी सहायता के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के एआरटी केंद्र से इलाजरत एड्स पीड़ित मरीजों के भरण-पोषण के लिए बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत प्रतिमाह 1,500 रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। उक्त योजना जनवरी 2015 से चलाई गई है। एआरटी केंद्र में इलाजरत जिले के 566 में से 64 एड्स पीड़ितों की सूची एआरटी केंद्र द्वारा जिला एड्स बचाव एवं नियंत्रण इकाई को उपलब्ध कराया गया है। इसके आधार पर एआरटी केंद्र में इलाजरत 64 एड्स पीड़ितों ने बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत मिलने वाली अनुदान की राशि के लिए आवेदन दिया है। जिसमें से 28 एड्स पीड़ितों के आवेदन को स्वीकृत कर दो माह तक अनुदान की राशि दी गई। इसके बाद राशि के अभाव में अनुदान की राशि नहीं मिल रही है।

एआरटी केंद्र से इलाजरत एड्स पीड़ितों की नहीं उपलब्ध कराई जाती सूची

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जिले में अब तक चिह्नित 566 एड्स पीड़ितों को इलाज के लिए एआरटी केंद्र पीएमसीएच पटना एवं राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीच्यूट राजेंद्र नगर, पटना रेफर किया गया है। परंतु एआरटी केंद्र से अब तक मात्र 64 इलाजरत एड्स पीड़ितों की ही सूची जिला एड्स बचाव एवं नियंत्रण इकाई को उपलब्ध कराया गया है। सूची उपलब्ध नहीं रहने के कारण एड्स पीड़ित बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के अनुदान हेतु आवेदन नहीं दे पा रहे हैं।

अनुदान पाने के लिए जरूरी कार्य

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- मतदाता पहचान पत्र, आवासीय, उम्र प्रमाण पत्र, एआरटी केंद्र के नामित नोडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, एआरटी केंद्र द्वारा निर्गत कार्ड की छायाप्रति, व्यक्तिगत बैंक की छायाप्रति, प्रत्येक छह माह पर लाइफ सर्टिफिकेट।

- गोपनीयता के मद्देनजर एड्स पीड़ितों को एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जिसमें एड्स अवस्था की पहचान गोपनीय रखने की जिम्मेवारी एड्स पीड़ित के स्वयं की होगी। इसके लिए बिहार एड्स नियंत्रण समिति जिम्मेवार नहीं होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

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जिला एड्स नियंत्रण समिति के डीपीएम अर¨वद कुमार राय ने बताया कि एआरटी केंद्र में इलाजरत सभी एड्स पीड़ितों की सूची जिला एड्स नियंत्रण एवं बचाव इकाई को उपलब्ध कराना चाहिए परंतु एआरटी केंद्र द्वारा स्वास्थ्य सामान्य हो जाने पर सदर अस्पताल स्थित ¨लक एआरटी केंद्र में ट्रांसफर करने वाले एड्स पीड़ितों की ही सूची जिला बचाव एवं नियंत्रण इकाई को उपलब्ध कराई जाती है। दिया जाता है। उन्होंने बताया कि राशि के अभाव में एड्स पीड़ितों को अनुदान की राशि नहीं मिल रही है।

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