संवेदक की मनमानी से डीलर परेशान

खगड़िया: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जविप्र दुकानदारों द्वारा डोर टू डोर खाद्यान्न आपूर्ति की योजना

By Edited By: Publish:Wed, 25 Nov 2015 09:15 PM (IST) Updated:Wed, 25 Nov 2015 09:15 PM (IST)
संवेदक की मनमानी से डीलर परेशान

खगड़िया: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जविप्र दुकानदारों द्वारा डोर टू डोर खाद्यान्न आपूर्ति की योजना नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के डीलरों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। संवेदक द्वारा बरते जा रहे मनमाने रवैये के कारण नपं के डीलरों को परेशानी उठानी पर रही है।

जानकारी अनुसार डीलरों को दुकानों पर खाद्यान्न अनलोड करने के पैसे कई माह से नहीं मिले हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार तोल में कम खाद्यान्न की आपूर्ति भी हो रही है। जिससे डीलरों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। जबकि यह राशि संवेदक को वहन करनी है।

जानकारी के अनुसार डोर टू स्टेप डिलेवरी के तहत नियुक्त संवेदक द्वारा डीलरों को खाद्यान्न की आपूर्ति जन वितरण प्रणाली दुकानों तक करना है। तथा उनके गोदाम में खाद्यान्न की बोरी वाहन से उतार कर रखवाना भी है। जिसकेलिए संवेदक को दस रुपये बोरी की दर से विभाग द्वारा राशि भी उपलब्ध करायी जाती है। परंतु, संवेदक द्वारा वाहन से खाद्यान्न भेज दिया जाता है और डीलरों को वाहन से खाद्यान्न उतार गोदाम में स्वयं रखवाना पड़ता है। जिस कार्य में मोटिया मजदूर को डीलर ही मजदूरी देते हैं। वहीं संवेदक द्वारा भेजे गए खाद्यान्न के तौल की गारंटी नहीं रहती है।

डीलर भोला साह, महेश्वर प्रसाद आदि ने बताया कि खाद्यान्न बिना तोल के दी जाती है, बोरी में निर्धारित वजन से कम खाद्यान्न रहता है। वहीं दुकान पर खाद्यान्न की बोरिया संवेदक द्वारा ही उतरवाया जाना है, परंतु संवेदक वाहन से खाद्यान्न भेज देते हैं। कहने पर संवेदक यह आश्वासन देते हैं कि ढुलाई के पैसे दे दिए जाएंगे। पर पैसे का भुगतान नहीं होता है।

वहीं गोगरी एसडीओ संतोष कुमार का कहना हुआ कि खाद्यान्न संवेदक को डीलरों के गोदाम तक पहुंचाना है। बोले, मामले की जानकारी लेंगे और उसके बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी।

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