हत्या के मामले में एक को दोषी करार, पूर्व मुखिया बरी

जमुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया है जबकि पूर्व मुखिया को

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Aug 2017 08:11 PM (IST) Updated:Tue, 22 Aug 2017 08:11 PM (IST)
हत्या के मामले में एक को दोषी करार, पूर्व मुखिया बरी
हत्या के मामले में एक को दोषी करार, पूर्व मुखिया बरी

जमुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया है जबकि पूर्व मुखिया को बरी किया गया है। 29 जून 2015 को सिकन्दरा थाना क्षेत्र के महना गांव में घटित हत्या की एक घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हरेन्द्र कुमार ने महना निवासी नवीन ¨सह को दोषी करार दिया है। दोषी करार देने के बाद सजा के ¨बदू पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है जिसे बाद में सुनाया जाएगा। इस मामले में एक अन्य अभियुक्त पूर्व मुखिया धोबी ¨सह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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