गंगिया नदी को बचाने के लिए होगी कार्रवाई

गोपालगंज। शहर से गुजर रही गंगिया नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए अब कार्रवाई होगी। इसके लिए योजना बन

By JagranEdited By: Publish:Tue, 08 May 2018 05:22 PM (IST) Updated:Tue, 08 May 2018 05:22 PM (IST)
गंगिया नदी को बचाने के लिए होगी कार्रवाई
गंगिया नदी को बचाने के लिए होगी कार्रवाई

गोपालगंज। शहर से गुजर रही गंगिया नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए अब कार्रवाई होगी। इसके लिए योजना बनाकर उसे धरातल पर उतरा जाएगा। इसके साथ ही नदी को अतिक्रमण से भी मुक्त कराया जाएगा। नदी पर अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गंगिया नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी के इस संबंध में बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत दायर वाद पर सुनवाई करते हुए सारण आयुक्त ने यह निर्देश दिया है। सारण आयुक्त के इस निर्देश के बाद अब इस नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा दूर होने की उम्मीद बढ़ गई है।

गंडक नदी की सहायक नदी शहर के बीचोबीच से बरौली के माधो पठ से सटे पश्चिम होते हुए सिवान के जोयापुर कोठी से होकर गुजरती है। कभी इस नदी में कलकल पानी बहता था। लेकिन डेढ़ दशक पूर्व इस नदी के मुहाने हीरापाकड़ में बने स्लयूस गेट को बंद कर दिया गया। जिससे इस नदी में गंडक नदी के पानी का बहाव रुक गया। शहर से गुजरने वाली इस नदी में नाले का पानी गिराए जाने लगा। जिससे यह नदी अब नाले में तब्दील हो गई है। नदी पर अतिक्रमण कर मकानों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी बीच इस नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए बरौली प्रखंड के माधेपुर गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने लोक प्राधिकारी अंचलाधिकारी बरौली के यहां वाद दायर किया। जिस पर सुनवाई के दौरान यह फैसला आया कि यह मामला बरौली नहीं सदर प्रखंड के क्षेत्राधीन आता है। इसके बाद लोक प्राधिकार कार्यपालक अभियंता सारण नहर प्रमंडल में 16 फरवरी को वाद दायर किया गया। जिसे यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि गंगिया नदी गंडक नहर नहीं है, बल्कि गंडक की सहायक नदी है। इसके बाद इस मामले को प्रथम अपीलीय प्राधिकार सारण प्रमंडल छपरा में दायर किया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार सारण प्रमंडल ने जिलाधिकारी गोपालगंज को आदेश दिया कि यह मामला लोकहीत से संबंधित है। डीएम दायर परिवाद पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गंगिया नदी के अस्तित्व को समाप्त होने से बचाने के लिए एक वृहत कार्य योजना समिति के माध्यम से बनावें तथा योजना को धरातल पर लाने की दिशा में संबंधित विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त करें। इस आदेश में भू-माफिया से गंगिया नदी को बचाने की दिशा में नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। इस आदेश के बाद अब गंगिया नदी के अस्तित्व पर आए संकट को दूर होने की उम्मीद बढ़ गई है।

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