औरंगाबाद में सड़क पर गिट्टी-बालू रखने वाले सुधर जाएं, निर्माण सामग्री मिली तो लगेगा एक हजार जुर्माना

शहर को सुंदर स्वच्छ और कचरामुक्त बनाने के लिए नगर परिषद जल्द ही कार्रवाई शुरु करने जा रही है। अब निर्माण सामग्री बेचने वाले दुकानदार अगर सड़क पर निर्माण सामग्री या मलवा रखते हैं तो उनसे 1000 जुर्माना प्रति घटना एवं मलवा हटाने का खर्च लिया जाएगा।

By Prashant KumarEdited By: Publish:Sat, 06 Mar 2021 08:36 AM (IST) Updated:Sat, 06 Mar 2021 08:36 AM (IST)
औरंगाबाद में सड़क पर गिट्टी-बालू रखने वाले सुधर जाएं, निर्माण सामग्री मिली तो लगेगा एक हजार जुर्माना
सड़क पर गिट्टी-बालू या मलबा रखने पर लगेगा एक हजार जुर्माना। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शहर को सुंदर, स्वच्छ और कचरामुक्त बनाने के लिए सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद जल्द ही कार्रवाई शुरु करने जा रही है। अब शहर में मकान बनाने वाले या निर्माण सामग्री बेचने वाले दुकानदार अगर सड़क पर निर्माण सामग्री या मलवा रखते हैं तो उनसे 1000 जुर्माना प्रति घटना एवं मलवा हटाने का खर्च लिया जाएगा।

आवासीय मकान मालिकों के द्वारा सड़क पर कचड़ा फेंकने अथवा रखने पर 100 जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित जुर्माना राशि की वसूली जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब कचड़ा प्रबंधन के तहत घर घर से कचड़ा का उठाव किए जाने पर शुल्क लगेगा। आवासीय घरों से नगर परिषद क्षेत्र में 25 रुपया एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 20 रुपया मासिक शुल्क लिया जाएगा। दुकानों से नगर परिषद क्षेत्र में 75 रुपया एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपया, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल से नगर परिषद क्षेत्र में 250 रुपया एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 150 रुपया शुल्क वसूला जाएगा।

व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों से नगर परिषद क्षेत्र में 250 रुपया एवं नगर परिषद क्षेत्र में 150 रुपया, क्लीनिक, डिस्पेंसरी एवं लेबोरेटरिज से नगर परिषद क्षेत्र में 150 एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 100, 50 बेड की अस्पताल से नगर परिषद क्षेत्र में 2000 एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 1500, लघु़ एवं कुटिर उद्योग चलाने वालों से, वर्कशाप संचालकों से आकलन के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में 300 एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 200, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज संचालकों से नगर परिषद क्षेत्र में 750 एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी व मेला लगाने वालों से नगर परिषद क्षेत्र में 1500 एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 1000 शुल्क लिया जाएगा। अन्य जो चिन्हित नहीं किए गए हैं उनसे आकलन के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा।

धार्मिक स्थलों से नहीं लिया जाएगा शुल्क

नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के धार्मिक स्थलों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा फूटपाथी दुकानों से भी शुल्क नहीं ली जाएगी। मलिन एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन वसर करने वालों अथवा ऐसे लोगों के मकानों से शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

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