रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश

सदर अनुमंडल के बैरी गांव में रास्ते की जमीन अतिक्रमण कर लिए जाने की शिकायत को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने अंचलाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया जाने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Nov 2018 07:01 PM (IST) Updated:Tue, 20 Nov 2018 07:01 PM (IST)
रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश
रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश

बक्सर । सदर अनुमंडल के बैरी गांव में रास्ते की जमीन अतिक्रमण कर लिए जाने की शिकायत को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने अंचलाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया जाने का आदेश दिया है।

यह आदेश पीड़ित नंद कुमार तिवारी के द्वारा दायर परिवाद के आलोक में दिया गया है। श्री तिवारी ने परिवाद दायर कर बताया था कि स्थानीय निवासी राम जोगी यादव एवं अन्य लोगों के द्वारा रास्ते की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि यह जमीन सर्वसाधारण के नाम से खतियान में दर्ज है जिसका किस्म भूमि रास्ता एवं ताल है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस मामले को लेकर की गई शिकायत के बाद रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करा जाने का प्रयास किया गया था। लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा रोड़ेबाजी किए जाने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर बार-बार केवल समय की मांग की जाती रही। जबकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा ताल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है ¨कतु अतिक्रमण हटाया ना जा सका अत: मामले में दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

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