सेना से जुड़े कार्यों और तस्वीरों का उपयोग नहीं कर सकते राजनीतिक दल
भारतीय सेना के कर्मियों उनके कार्यों एवं समारोह से जुड़ी तस्वीरों का प्रयोग कोई भी राजनीतिक दल अथवा कोई उम्मीदवार अपनी तस्वीर के साथ अथवा विज्ञापन के रूप में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने इसपर पूरी तरह रोक लगा दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
आरा। भारतीय सेना के कर्मियों, उनके कार्यों एवं समारोह से जुड़ी तस्वीरों का प्रयोग कोई भी राजनीतिक दल अथवा कोई उम्मीदवार अपनी तस्वीर के साथ अथवा विज्ञापन के रूप में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने इसपर पूरी तरह रोक लगा दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसका सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता कोषांग, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिग कमेटी, व्यय कोषांग सहित सीविजील एप, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वायड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम आदि का गठन कर भारी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सीविजील एप के माध्यम से प्राप्त शिकायत को पांच मिनट के अंदर सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा फ्लाइंग मजिस्ट्रेट को भेजने तथा 30 मिनट के अंदर उस शिकायत का निपटारा करने की व्यवस्था की गई है। किसी भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों की पैनी नजर रहेंगी। किसी भी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल द्वारा जनसभा, रैली, जुलूस आदि पर नजर रखने हेतु वीडियो सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वायड टीम एवं व्यय कोषांग के अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया है। सोशल मीडिया के तहत फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि पर चुनाव से संबंधित कोई वैसी तस्वीर अथवा तथ्य जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो उसे पोस्ट, रिपोस्ट अथवा शेयर नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिले में 34 स्टैटिक सर्विलांस टीम तथा 205 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है।