शादियां हो रहीं हजार, निबंधन महज 82 पार, संभलें... नहीं तो होगी परेशानी Bhagalpur News
विवाह निबंधन के प्रति अभी भी युवाओं में जागरूकता का अभाव है। सामाजिक मान्यताएं युवाओं और समाज को मंदिर और मंडप से बाहर नहीं निकलने देती।
भागलपुर [नवनीत मिश्र]। जिले में प्रति वर्ष पांच हजार से अधिक शादियां होती हैं, लेकिन निबंधन नहीं के बराबर हो रहा है। निबंधन का आंकड़ा दो सौ भी पार नहीं हो पा रहा है। शहर के बूढ़ानाथ मंदिर में ही प्रति वर्ष करीब एक हजार विवाह संपन्न होता है। बूढ़ानाथ मंदिर की तरह मनसकामना नाथ मंदिर में भी एक वर्ष में पांच सौ से अधिक शादियां होती हैं। इसके अलावा विवाह भवन, धर्मशाला और होटलों में वर्ष भर में एक हजार से अधिक शादियां होती हैं। लेकिन विवाह निबंधन के प्रति अभी भी युवाओं में जागरूकता का अभाव है। सामाजिक मान्यताएं युवाओं और समाज को मंदिर और मंडप से बाहर नहीं निकलने देती। हालांकि इसकी संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हो रही है।
अविवाहित निबंधन
2019 में 16
2018 में 25
2017 में 23
2015 में 23
2014 में 29
2013 में 35
विवाहित निबंधन
2019 में 66
2018 में 100
2017 में 72
2015 में 73
2014 में 57
2013 में 80
अविवाहित निबंधन में लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़का का न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य।
विवाहित निबंधन में दोनों की आयु 21 वर्ष आवश्यक।
आवेदन के तरीके
-आवेदन शुल्क (सूचना शुल्क) के साथ विवाह निबंधन शुल्क।
-विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ तीन फोटो।
-अविवाहित मामले में दोनों का एकल तीन-तीन फोटो।
-विवाहित मामले में दोनों का संयुक्त फोटो तीन-तीन।
आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरुरी
-आवासीय प्रमाण पत्र
-उम्र सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र
-मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र
-फोटो पहचान पत्र
-तीन पहचानकर्ता जो स्थानीय हो और पहचान पत्र के साथ हो।
-आवेदन जमा करने के एक माह के बाद 90 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र प्राप्ति
-सूचना पट पर लड़का-लड़की का फोटो के साथ आवेदन लगाकर आपत्ति मांगी जाती है।
-विवाह प्रमाण पत्र लेने के समय-पहचानकर्ता या गवाह का हस्ताक्षर
-निबंधक के द्वारा विशेष विवाह निबंधन के तहत प्रमाण पत्र दिया जाता है।
-बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 के तहत अब मुखिया और वार्ड आयुक्त, पार्षद को भी विवाह निबंधक पदाधिकारी घोषित किया गया है।
विवाह निबंधन क्यों
पासपोर्ट और वीजा के लिए शादी का निबंधन अनिवार्य है। इसके अलावा महिलाओं के लिए निबंधन बहुत बड़ा कानूनी अधिकार है। निबंधक के फैसले के बाद जिला जज के यहां तलाक के लिए ही अपील की जा सकती है। अन्य सरकारी कार्यों में भी विवाह निबंधन के दस्तावेज की मान्यता है।
गौतम कुमार (जिला अवर निबंधक, भागलपुर) ने कहा कि निबंधन कराने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष अभी तक 82 लोगों का निबंधन हो चुका है। आवेदन देने के बाद आपत्ति प्राप्त करने के लिए एक माह का समय दिया जाता है।