बिहार अनलाक अपडेट: शादी और जुलूस के लिए जान लीजिए नियम, कोरोना गाइड लाइन जारी

बिहार में अभी भी कोरोना गाइडलाइन जारी कर दिया है। शादी में नहीं बजेगा डीजे जुलूस पर भी प्रतिबंध। शादी समारोह कोविड नियमों के अनुकूल होगा। डीजे के बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। जुलूस भी नहीं निकलेगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जारी किया यह निर्देश।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Publish:Fri, 27 Aug 2021 03:12 PM (IST) Updated:Fri, 27 Aug 2021 03:12 PM (IST)
बिहार अनलाक अपडेट: शादी और जुलूस के लिए जान लीजिए नियम, कोरोना गाइड लाइन जारी
विवाह समारोह का कोविड नियमों के अनुकूल होगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विवाह समारोह का कोविड नियमों के अनुकूल होगा। शादी के दौरान डीजे के बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। बारात जुलूस भी नहीं निकलेगा। इस आशय का आदेश गुरुवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विवाह की पूर्व सूचना तीन दिन पूर्व थाने को देनी होगी। श्राद्ध कार्यक्रम में भी कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों, पार्क आदि स्थानों पर जाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।

शर्त के साथ खुलेगी दुकान व प्रतिष्ठान -दुकान व प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। -दुकान व प्रतिष्ठान के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपायोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। -दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में शारीरक दूरी मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। -दुकान व प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। -सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। -इन शर्तों का पालन नहीं करने वाले दुकानों व प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोविड अनुकूल व्यवहार की दी जाएगी जानकारी

शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदाप्रबंधनप्राधिकरण के सहयोग से शारीरिक दूरी व मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। कोचिंग संस्थान में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों को टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। उसकी सूची तैयार करनी होगी।

बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होंगे कार्यक्रम

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति व कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा। शादी-विवाह में डीजे व बारात जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

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