दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

पूर्व राजद जिलाध्यक्ष डॉ. तिरुपति नाथ यादव और मुहम्मद मेराज उर्फ चांद की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज हो गई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Jun 2020 09:44 PM (IST) Updated:Fri, 26 Jun 2020 06:14 AM (IST)
दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

भागलपुर। पूर्व राजद जिलाध्यक्ष डॉ. तिरुपति नाथ यादव और मुहम्मद मेराज उर्फ चांद की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज हो गई। दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मामला भारत बंद के समय तिलकामांझी थाना क्षेत्र में तोड़फोड़ से जुड़ा है।

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