खगड़िया के जदयू नेता पप्पू भगत हत्याकांड में बंद चंद्रदेव और छोटू की जमानत याचिका खारिज

खगड़िया से जदयू नेता पप्पू भगत हत्याकांड में बंद दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस हत्याकांड ने प्रदेशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। मामले में एक शूटर की भी मौत हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

By Shivam BajpaiEdited By: Publish:Sat, 10 Jul 2021 06:10 AM (IST) Updated:Sat, 10 Jul 2021 06:10 AM (IST)
खगड़िया के जदयू नेता पप्पू भगत हत्याकांड में बंद चंद्रदेव और छोटू की जमानत याचिका खारिज
पप्पू भगत हत्याकांड: भागलपुर कोर्ट ने याचिका की खारिज।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। खगड़िया के बन्देहरा गांव निवासी जदयू नेता पप्पू भगत की हत्या में जेल में बंद मास्टर माइंड छोटू यादव और चंद्रशेखर मंडल की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि ऐसे संगीन आरोप में जमानत नहीं दी जा सकती।

न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके पूर्व भी इस चर्चित हत्याकांड में कई आरोपितों की अग्रिम और नियमित जमानत अर्जी इस अदालत से खारिज हो चुकी है। दरअसल, इशाकचक थानाक्षेत्र के भीखनपुर चौबटिया पर चार दिसंबर 2020 की शाम पप्पू भगत को घात लगाए शूटरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। पप्पू को शूटरों ने तब निशाना बनाया, जब वह अपने साले के साथ मटन खरीद सिगरेट पीते इत्मिनान से चौबटिया पर पार्क की गई कार तक पैदल जा रहे थे। उनके पीछे साला चल रहा था।

जैसे ही चौबटिया के पास पप्पू पहुंचे की ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। निशाने पर वही थे। चार-पांच की संख्या में शूटरों ने गोलियां चलानी शुरू की तो वो बचने की कोशिश में पिस्तौल निकलना चाहा लेकिन तबतक वो गोलियों के शिकार हो चुके थे। गोलीबारी में हमलावरों में शामिल मुंगेर के शूटर रतन साह भी अपने साथियों की गोली का शिकार हो गया था।

पप्पू जदयू नेता के अलावा खगड़िया के बंदेहरा पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके थे। वर्तमान में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पत्नी को मुखिया बनाने में सफल रहे थे। बंदेहरा गांव निवासी पप्पू पर पूर्व में पंचायत चुनाव की रंजिश में दो बार हमला हो चुका था। जिससे जान बचाने के गरज से वह भागलपुर में कमरा लेकर रह रहे थे कि साजिश रचने वाले प्रतिद्वंद्वी कौशल यादव समेत अन्य ने उन्हें मारने के लिए शूटरों के साथ भागलपुर में डेरा डाल रखा था। चार दिसंबर की शाम जब वह मटन लाने अपने साले के साथ भीखनपुर आए थे तभी घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में प्रेम रंजन यादव उसके चालक कैलाश यादव, बीरबल यादव, गांधी यादव कौशल यादव, रिंकू यादव और बलदेव उर्फ बबलेश यादव, अमर यादव, छोटू यादव, चंन्द्रदेव आदि आरोपित बनाए गए थे।

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