सीजेएम ने दिया नगर थाना के दारोगा का वेतन काटने का आदेश

बेगूसराय। नगर थाना कांड संख्या 622/19 की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने नगर थाना के दारोगा दिलीप कुमार प्रभात का वेतन काटने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम ने तब दिया जब उक्त कांड के जेल में बंद अभियुक्त भोला महतो स्टेशन रोड वार्ड नंबर 30 की ओर से दाखिल जमानत की सुनवाई कर रहे थे।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Nov 2019 06:50 PM (IST) Updated:Fri, 22 Nov 2019 06:50 PM (IST)
सीजेएम ने दिया नगर थाना के दारोगा का वेतन काटने का आदेश
सीजेएम ने दिया नगर थाना के दारोगा का वेतन काटने का आदेश

बेगूसराय। नगर थाना कांड संख्या 622/19 की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने नगर थाना के दारोगा दिलीप कुमार प्रभात का वेतन काटने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम ने तब दिया जब उक्त कांड के जेल में बंद अभियुक्त भोला महतो, स्टेशन रोड वार्ड नंबर 30 की ओर से दाखिल जमानत की सुनवाई कर रहे थे।

बताते चलें कि लहेरी धर्मशाला दुर्गा स्थान में डेकोरेशन कर रहे बिशनपुर निवासी बलबीर कुमार राय की बाइक विगत छह अक्टूबर को चोरी हो गई थी। जिसको लेकर बलवीर कुमार राय ने मामला दर्ज कराया था। मामले में विगत 12 नवंबर से भोला महतो काराधीन है। जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान केस दैनिकी की मांग की गई थी। शुक्रवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो दारोगा द्वारा भेजा गया केस दैनिकी अपूर्ण था। अपूर्ण केस दैनिकी देखते ही सीजेएम दारोगा पर बिफरते हुए पांच हजार रुपये वेतन से काटने का आदेश दिया।

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