झारखंड हाई कोर्ट से राहत प्राप्त मामलों में अंतरिम राहत की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ी
Jharkhand High Court News. इसी अदालत में टेरर फंडिंग के आरोपित आधुनिक पॉवर कंपनी के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल के मामले में सुनवाई के बाद अंतरिम राहत बढ़ा दी गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court News झारखंड हाई के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने सभी ऐसे मामलों की अंतरिम राहत को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है, जिनमें पूर्व में हाई कोर्ट से राहत मिली थी। ऐसा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और कोर्ट के नियमित रूप से नहीं खुलने के कारण किया गया है। इसी अदालत में टेरर फंडिंग के आरोपित आधुनिक पॉवर कंपनी के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल, ट्रांसपोर्टर सोनू व विनीत अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने इनकी भी अंतरिम राहत को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया। इस मामले की जांच एनआइए कर रही है। बता दें कि राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण का हाल यह है कि हाई कोर्ट में भी एक दर्जन से अधिक लोगों को कोरोना वायरस हो गया है। इसी कारण यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कोरोना के कारण सामान्य रूप से कोर्ट नहीं खुल रहे हैं। इसलिए भी अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई गई है।
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