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झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 20 लाख रुपये तक का टेंडर स्वयं कर सकेगा नेतरहाट स्कूल प्रबंधन

Published: Tue, 21 Apr 2026 02:24 PM (IST)

झारखंड सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब 20 ...और पढ़ें

नेतरहाट आवासीय विद्यालय। फाइल फोटो

 नेतरहाट आवासीय विद्यालय। फाइल फोटो

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संक्षेप में पढ़ें

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए नए नियम बनाए हैं। इसमें टेंडर से लेकर आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए त्रिस्तरीय समितियां गठित किए जाने का प्रविधान किया गया है।

इसके तहत अब 20 लाख रुपये तक के टेंडर का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को दिया गया है। प्रबंधन इससे अधिक की लागत वाले किसी कार्य या क्रय के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं करेगा।

नए नियम के अनुसार, विद्यालय स्तरीय क्रय एवं निविदा समिति प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। इस समिति में विद्यालय के उप प्राचार्य सदस्य सचिव तथा लेखा पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, प्राचार्य द्वारा नामित दो शिक्षक तथा एक आश्रमाध्यक्ष सदस्य होंगे।

विद्यालय के दैनिक प्रबंधन एवं व्यवस्था के लिए आवश्यक सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने, उसका मूल्यांकन एवं क्रय की स्वीकृति यह समिति प्रदान करेगी। इसमें वित्त विभाग के प्रोक्यूरमेंट मैनुअल का सख्ती से पालन किया जाएगा।

समिति लेगी फैसला

20 लाख से ऊपर तथा 50 लाख रुपये तक के टेंडर लातेहार के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगा। इस समिति में जिला के उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग का एक पदाधिकारी (उपायुक्त द्वारा नामित), महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, विद्यालय के प्राचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

50 लाख रुपये से अधिक का टेंडर राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा जो झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित की जाएगी।

यह समिति आधारभूत संरचना के निर्माण, उपस्कर, सामग्री आदि के क्रय करने के लिए प्राधिकृत होगी तथा निर्धारित कार्यों से संबंधित डीपीआर तैयार कराकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सौंपेगी।

निदेशालय द्वारा इस डीपीआर के आधार पर एजेंसी या प्राधिकार को कार्यादेश देने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय को प्राधिकृत किया जाएगा।

समिति में ये सदस्य होंगे शामिल

राज्य स्तरीय समिति में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव, पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक अथवा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा नामित पदाधिकारी, वित्त विभाग द्वारा नामित विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग द्वारा उप सचिव स्तर के नामित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा नामित उप सचिव स्तर के पदाधिकारी सदस्य होंगे।

प्राचार्य इस समिति के भी सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। बताते चलें कि राज्य सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए विद्यालय के संचालन के नियमों में कई बदलाव किए हैं। ये सभी बदलाव लागू हो चुके हैं।

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