चारा घोटाला: लालू प्रसाद के वकील ने कहा- फर्जी निकासी की जानकारी नहीं, गलत फंसाया गया
हाई कोर्ट में चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें कथित फर्जी निकासी की ...और पढ़ें

कोर्ट में उनके अधिवक्ता ने कहा- लालू प्रसाद को कथित निकासी की नहीं थी जानकारी।
HighLights
लालू प्रसाद को फर्जी निकासी की जानकारी नहीं थी।
अधिवक्ता ने कहा, उन्हें गलत तरीके से आरोपित किया गया।
मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत में लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रेजरी से अधिक निकासी होने और धोखाधड़ी से राशि निकालने की जानकारी होने में अंतर है।
उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को ट्रेजरी से कथित फर्जी निकासी की जानकारी नहीं थी और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से आरोपित बनाया गया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए दो नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की अपील पर हो रही रोजाना सुनवाई
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार और देवर्षि मंडल ने कहा कि संबंधित दस्तावेज में विभिन्न जिलों को भेजे गए पत्रों का उल्लेख है, लेकिन संबंधित जिलों से ट्रेजरी के माध्यम से खर्च की गई राशि का ब्योरा नहीं मिला।
ट्रेजरी नियमों के अनुसार, प्रत्येक महीने के अंत में उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ बिल और वाउचर महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने चाहिए थे। इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
उन्होंने यह भी दलील दी कि संबंधित अवधि में पदस्थापित किसी उपायुक्त और महालेखाकार कार्यालय के किसी अधिकारी को इस मामले में आरोपित नहीं बनाया गया, जबकि राशि के हिसाब-किताब और वित्तीय निगरानी में उनकी भूमिका थी। बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की अपील पर हो रही लगातार सुनवाई जारी है।
