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झारखंड में असिस्टेंट टीचर के लिए काउंसिलिंग की तैयारी शुरू, स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश 

Published: Sat, 07 Nov 2026 10:10 PM (GMT+05:30)

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के संशोधित परिणाम जारी होने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. JSSC ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के संशोधित परिणाम जारी किए।

  2. स्कूली शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है।

  3. श्रेणी बदलने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के संशोधित परिणाम जारी करने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी काउंसिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है।

यह काउंसिलिंग संशोधित परिणाम में पहली बार चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। साथ ही कुछ स्थिति में पूर्व के परिणाम एवं संशोधित परिणाम दोनों में चयनित अभ्यर्थियों की भी काउंसिलिंग होगी। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह इसे लेकर सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व एवं संशोधित दोनों परिणाम में सम्मिलित है तथा जिनकी चयन की कोटि एवं आवंटित जिला नहीं बदला है, उनकी फिर से काउंसिलिंग की अनिवार्यता नहीं होगी।

हालांकि काउंसिलिंग की कार्यवाही पंजी में उनका नाम भी क्रमवार ही अंकित होगा। दूसरी तरफ, ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व एवं संशोधित दोनों परिणाम में सम्मिलित है तथा जिनकी चयन की कोटि में परिर्वतन यानी अनारक्षित कोटि से आरक्षित कोटि में चयन हुआ है, उनका उनके कोटि से संबंधित वांछित प्रमाणपत्रों का फिर से सत्यापन किया जाएगा।

सचिव ने यह भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व परिणाम में था, लेकिन वर्तमान संशोधित अतिरिक्त परिणाम में सम्मिलित नहीं है, उनके संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

उनका नाम काउंसिलिंग की कार्यवाही पंजी में अंकित नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पहली बार वर्तमान संशोधित अतिरिक्त परिणाम में सम्मिलित हुआ है, उनकी काउंसिलिंग एसओपी के अनुसार निर्धारित समय पर की जाए।

जिनका जिला बदल गया, उनके लिए अलग से जारी होगा दिशा-निर्देश

सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व एवं संशोधित दोनों परिणामों में सम्मिलित है तथा जिनका संशोधित परिणाम में आवंटित जिला बदल गया है, उनको सूचीबद्ध करते हुए उनका मूल फोल्डर की छायाप्रति संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में संधारित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के पदस्थापन एवं विरमन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य स्तर से अलग से निर्गत किया जाएगा।
 

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