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Jharkhand Old Pension Scheme: कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का ऐसे मिलेगा लाभ, यहां पढ़ें नियम कायदा

Jharkhand Old Pension Scheme झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी की दी है। यह अधिसूचना वित्त विभाग ने जारी की है। अपनी पसंद की योजना के तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों को शपथपत्र देना होगा। इसका फार्मेट जारी हो गया है।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Wed, 21 Sep 2022 09:40 PM (IST)Updated: Wed, 21 Sep 2022 09:41 PM (IST)
Jharkhand Old Pension Scheme: झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Old Pension Scheme झारखंड में पुरानी पेंशन योजन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा को अमल में लाने का काम शुरू हो गया है। सरकार की घोषणा के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना के लिए अधिसूचना जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों से शपथपत्र के माध्यम से अपनी इच्छा बताने को कहा गया है। शपथ पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए वित्त विभाग ने बुधवार को इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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अगल-अलग प्रारूप में शपथपत्र जारी

बुधवार को विकल्प के तौर पर कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रारूप में शपथपत्र जारी भी किए गए। पुरानी पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को इससे संबंधित आवेदन निर्धारित प्रारूप में 15 नवंबर तक दे देना होगा। नवंबर महीने के वेतन का भुगतान जीपीएस कटौती के बगैर नहीं होगी।

छह बिन्दुओं पर शपथपत्र देना अनिवार्य

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए छह बिंदुओं का एक शपथपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार कर्मचारियों को लिखित रूप से शपथपत्र के माध्यम से बताना होगा कि वे पुरानी पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना में से किसी एक में बने रहना चाहते हैं। कर्मचारियों को लिखकर देना होगा कि उन्हें एसओपी की शर्तें मान्य हैं।

अर्जित ब्याज राशि समायोजित किया जाएगा

कर्मचारियों को यह भी लिखित रूप से देना होगा कि एनएसडीएल से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को नहीं मिलने की स्थिति में सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन मुझे प्राप्त होने वाले उपदान से समायोजित किया जाएगा।

अंशदान संबंधित दावेदारी नहीं कर पाएंगे

एनएसडीएल में अंशदान से संबंधित कोई भी दावेदारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर, कर्मचारी अगर अंशदायी पेंशन योजना को जारी रखना चाहेंगे तो उन्हें इसके लिए भी शपथपत्र के माध्यम से लिखित तौर पर वित्त विभाग को देना होगा।


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