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हेमंत सोरेन की CBI जांच: झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, हर हाल में फैसला होगा, नहीं टलेगी सुनवाई

Jharkhand News झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन के खान लीज और शेल कंपिनयों की सीबीआइ जांच के मामले में झारखंड हाई कोर्ट 1 जून को अहम सुनवाई करने जा रहा है। इससे पहले सरकार ने एक महीने तक सुनवाई टालने की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 26 May 2022 08:51 PM (IST)Updated: Sat, 28 May 2022 04:06 AM (IST)
हेमंत सोरेन की CBI जांच: झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, हर हाल में फैसला होगा, नहीं टलेगी सुनवाई
Jharkhand News: मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की CBI जांच मामले में 1 जून को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

रांची, जेएनएन। Jharkhand News झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन के खान लीज और शेल कंपिनयों की सीबीआइ जांच के मामला को झारखंड हाई कोर्ट ने राज्‍य हित और न्‍याय हित का मामला बताया है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट 1 जून को अहम सुनवाई करने जा रहा है। इससे पहले झारखंड सरकार ने एक महीने तक सुनवाई टालने की मांग की, जिसे अदालत ने कड़ी टिप्‍पणी करते हुए खारिज कर दिया और सभी पक्षों को अपना अंतिम जवाब 31 मई तक दाखिल करने का आदेश दिया।

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राज्य सरकार की ओर से याचिका की वैधता पर सवाल उठाने पर अदालत ने सीधे-सीधे कहा कि न्याय और राज्य के हित में यह मामला विशेष तौर पर वकेशन कोर्ट में सुना जा रहा है। ऐसे में सरकार आखिर चार सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित करने की मांग क्‍यों कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने मामला लटकाने की मंशा पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले में अब फैसला करेंगे। कोई तारीख नहीं मिलेगी, पहले ही सरकार को बहुत समय दिया जा चुका है।

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एक महीने के बाद की सुनवाई की मांग पर कोर्ट ने सख्‍ती दिखाते हुए कहा कि अदालत अब इस मामले में किसी को कोई समय नहीं देगी। सरकार की ओर से इतना लंबा समय आखिर क्‍यों मांगा जा रहा है। अब समय नहीं दिया जा सकता। एक जून को सुनवाई होगी, 31 मई तक सभी पक्ष अपना-अपना जवाब दाखिल करें। इस बीच हेमंत सोरेन के खान लीज मामले में शपथ पत्र देने वाले रांची डीसी छवि रंजन ने अपना क्रिमिनल केस रेकॉर्ड हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। अदालत ने रांची डीसी को अभियुक्‍त होने के बावजूद कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है।

बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज आवंटित करने और उनके करीबियों के शेल कंपनी में निवेश के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ राज्‍य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। जहां जस्टिस डी वाई चंद्रचूड व जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट को पहले याचिका की मेरिट पर सुनवाई करने को कहा।

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इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी के सीलबंद हड़कंप मचाने वाले दस्‍तावेज देखने के बाद कहा था कि यह मामला अब जनहित का बनता जा रहा है। उच्‍च न्‍यायालय ने इस मामले में विशेष सुनवाई करने का फैसला किया है। अब एक जून को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआइ जांच की दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। बहरहाल प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की याचिका मेरिट पर आगे बढ़ी, तो हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा।


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