विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

FSL में सहायक निदेशक की नियुक्ति रद करने के आदेश पर झारखंड HC ने रोक से किया इनकार, सरकार-JPSC से मांगा जवाब

Published: Fri, 28 Aug 2026 06:16 PM (IST)

रांची हाई कोर्ट ने एफएसएल सहायक निदेशक और सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रक्रिया रद करने के सरकारी आदेश पर ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक नहीं लगाई।

  2. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब के सहायक निदेशक या वरीय वैज्ञानिक की (बैकलॉग) नियुक्ति प्रक्रिया को रद करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रद करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। मामले में प्रार्थी मुनीन्द्र प्रकाश ने याचिका दाखिल की है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन को रद किए जाने के आधार पर भी सवाल उठाया गया। उनकी ओर से कहा गया कि केवल अनियमितता का उल्लेख कर पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना उचित नहीं है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।

सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति मामले में भी सुनवाई

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक लोक अभियोजक परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार द्वारा रद करने आदेश को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद ने अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने मामले में सरकार एवं जेपीएससी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा। मामले में आलोक रंजन, आदित्य भास्कर, आनंद सिंह और अनिरुद्ध ओझा ने याचिका दाखिल की है।

बता दें कि, सीआईडी जांच में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा की थी, जिसमें टीडीपीएल की भूमिका रही है। इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गई थी।

इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा रद करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसमें 22 परीक्षाओं को रद करने, छह की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है।

यह भी पढ़ेः 99 करोड़ के अवैध खनन की रिपोर्ट पर 11 साल तक नहीं हुई कार्रवाई, अब झारखंड हाई कोर्ट ने ACB जांच का दिया आदेश

यह भी पढ़ेः 'पद' नहीं, सिर्फ पदनाम के आधार पर बना दिया आरोपी; झारखंड हाई कोर्ट ने रद की दो आरोपितों पर चल रही कार्रवाई

यह भी पढ़ेः झारखंड को कैंपा फंड की अगली किस्त के लिए देना होगा 60 करोड़ से अधिक का हिसाब, तभी केंद्र से मिलेगा पैसा

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।