झारखंड हाईकोर्ट में बदले पार्किंग के नियम, अब आम लोगों को अंदर गाड़ी खड़ी करने की नहीं मिलेगी अनुमति
झारखंड हाई कोर्ट परिसर में सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण
HighLights
आंतरिक पार्किंग केवल अधिवक्ताओं और हाई कोर्ट कर्मचारियों के लिए।
आम आगंतुकों को निर्धारित बाहरी पार्किंग स्थल का उपयोग करना होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और वाहनों की आवाजाही सुचारू बनाने के लिए पार्किंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब हाई कोर्ट के ब्लाक नंबर-एक की आंतरिक (इनर) पार्किंग में केवल अधिवक्ताओं और हाई कोर्ट के कर्मचारियों को ही वाहन खड़ा करने की अनुमति होगी। आम आगंतुकों को अपने वाहन निर्धारित बाहरी पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने होंगे।
झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने यह व्यवस्था ट्रायल के आधार पर लागू की है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और बेतरतीब ढंग से वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट परिसर की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत कोर्ट के कामकाजी घंटों के दौरान आगंतुकों को इनर पार्किंग में वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें केवल निर्धारित आउटर पार्किंग स्थल का ही उपयोग करना होगा।
एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं और हाई कोर्ट कर्मचारियों के लिए भी पार्किंग के नियम स्पष्ट किए हैं। दोपहिया वाहन चालकों को अपने वाहन इनर पार्किंग परिसर में निर्धारित दोपहिया पार्किंग स्थल पर ही खड़े करने होंगे। दोपहिया वाहनों को चारपहिया वाहनों के लिए आरक्षित स्थानों या किसी अन्य अनधिकृत जगह पर पार्क करने की मनाही होगी।
इसी तरह चारपहिया वाहन चालकों को भी निर्धारित चारपहिया पार्किंग स्थल का ही उपयोग करना होगा। वे दोपहिया वाहनों के लिए आरक्षित स्थानों या अन्य अनधिकृत जगहों पर वाहन खड़ा नहीं कर सकेंगे। एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आगंतुकों से नई व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।
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