बस की छत पर सफर कर रहे युवक की हुई थी मौत, झारखंड हाई कोर्ट ने दोगुना किया मुआवजा
झारखंड हाई कोर्ट ने बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले 22 वर्षीय मूलचंद मुर्मू के आश्रितों का मुआवजा 6.41 लाख से बढ़ाकर 11.13 लाख रुपये कर दिया है।
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झारखंड हाई कोर्ट।
HighLights
हाई कोर्ट ने मुआवजा 6.41 लाख से 11.13 लाख किया।
मृतक मूलचंद मुर्मू बस की छत पर यात्रा कर रहा था।
चालक की लापरवाही और निर्देश पर छत पर बैठा था।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 22 वर्षीय मूलचंद मुर्मू के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा करीब दोगुना कर दिया है।
अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गिरिडीह के आदेश में संशोधन करते हुए मुआवजा 6.41 लाख रुपये से बढ़ाकर 11.13 लाख रुपये कर दिया।
अदालत ने उक्त राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था बरकरार रखी। बीमा कंपनी को छह सप्ताह के भीतर शेष राशि ब्याज सहित जमा करने का निर्देश दिया गया है।
मामले में वाहन मालिक ने यह कहते हुए अपील की थी कि मूलचंद्र बस की छत पर यात्रा कर रहा था, इसलिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए।
ड्राइवर के कहने पर बैठे थे छत पर
हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से स्पष्ट है कि चालक के कहने पर ही मूलचंद्र सहित अन्य लोग बस की छत पर बैठे थे। चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग भी दुर्घटना का कारण बनी।
अदालत ने माना कि केवल छत पर यात्रा करने के आधार पर आश्रितों को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने भविष्य की आय, कंसोर्टियम, अंतिम संस्कार और संपत्ति क्षति की मद में अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया है।